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हरियाणा: HCS परीक्षा के मुद्दे पर विवाद हाईकोर्ट पहुंचा, भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग|

चंडीगढ़ हाल ही में 21 मई को हरियाणा के विभिन्न केंद्रों में एचसीएस और संघ सेवा परीक्षा आयोजित की गई थी।
 
हरियाणा: HCS परीक्षा के मुद्दे पर विवाद हाईकोर्ट पहुंचा, भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग|

Haryana Update:सुनवाई फिलहाल विवादों से घिरी हुई है। हम इस सेटिंग में 100 पद भरेंगे। इस वर्ष के सीएसएटी निबंध में पिछले वर्ष के निबंध से 32 यादृच्छिक प्रश्न होंगे।

अभ्यर्थियों ने इस अनुच्छेद को पलटने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। एचसीएस प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है।

HCS

यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है और जल्द ही इस पर सुनवाई होगी। जींद निवासी अंकुर कुमार और अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में एक शिकायत दर्ज कर सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट (CSAT) पर रोक लगाने की मांग की है,

क्योंकि 32 प्रश्न डुप्लीकेट थे। याचिका में कहा गया था कि प्रश्नों की नकल करना और उन्हें इस परीक्षा में शामिल करना अजीब था।

उत्कृष्ट आवेदकों के साथ अनुचित व्यवहार
इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर भर्ती करना अन्य योग्य आवेदकों के लिए अनुचित होगा। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला दिया गया था।

याचिका में फरवरी में जारी एचसीएस जॉब पोस्टिंग में हरियाणा राज्य लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) के विरोधाभासी निर्देशों के बारे में भी सवाल उठाया गया है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि अदालत क्या फैसला लेती है।

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