Haryana में शस्त्र लाइसेंस सेवाएं अब मिलेंगी ऑनलाइन, अब 2100 रुपये में बनेगा लाइसेंस
Haryana Update. मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन करते थे, उन्हें कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे। इतना ही नहीं, लाइसेंस प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का आरोप भी लगता था। इन्हीं सारी कठिनाइयों को दूर करने के लिए ऑनलाइन सेवा का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि नियमावली के अनुसार इन सेवाओं के लिए पहले जो समयसीमा निर्धारित थी, उसमें संशोधन किया गया है और अब मात्र 25 दिन में लाइसेंस प्रक्रिया पूरी हो सकेगी।
यदि किसी को लाइसेंस नहीं मिलता या कोई समस्या आती है तो वह अपील दायर कर सकता है। पहले अपील दायर करने की सीमा 60 दिन होती थी, अब इस सीमा को भी कम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब से मात्र 2100 रुपये में लाइसेंस बनेगा, जिसमें 1500 रुपये प्रशिक्षण तथा 500 रुपये लाइसेंस फीस तथा 100 रुपये सरल केंद्र की फीस शामिल है।
अब किसी को नहीं काटने होंगे कार्यालय के चक्कर- गृह मंत्री
गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि शस्त्र लाइसेंस को लेकर लोगों को उनके आवेदन की क्या स्थिति है, उसके बारे में जानकारी नहीं रहती थी और कई बार तो बहुत लंबे समय तक भी बार-बार प्रयत्न करके भी उनको उचित उत्तर प्राप्त नहीं हो पाता था। परंतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, नागरिक संसाधन सूचना विभाग, गृह विभाग और हरियाणा पुलिस के संयुक्त प्रयासों से आज शस्त्र लाइसेंस के आवेदन और प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन व्यवस्था राज्य में शुरू की गई है।
उन्होंने कहा कि लाइसेंस से संबंधित सेवाएं या काम के लिए अब किसी को भी कार्यालय में जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि नागरिक घर में बैठकर ऑनलाइन माध्यम से यह सारे कार्य करने में सक्षम होंगे। उन्होंने कहा कि पहले प्रशिक्षण के लिए होमगार्ड की व्यवस्था की गई थी लेकिन अब प्रशिक्षण के लिए भी इसी पोर्टल पर 1500 रुपये की फीस देकर अपना टाइम स्लॉट चुनकर प्रशिक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की स्थिति और अन्य संबंधित सारी जानकारी एसएमएस के द्वारा आवेदक को मिलेगी।
14 शस्त्र लाइसेंस सेवाओं और 6 अस्त्र शस्त्र प्रशिक्षण केंद्रों का किया शुभारंभ
मुख्यमंत्री द्वारा आज 14 आर्म्ड लाइसेंस सेवाओं, जिनमें नए शस्त्र लाइसेंस जारी करना, शस्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण, शस्त्र का बिक्री ⁄हस्तांतरण ⁄उपहार, बाहरी लाइसेंस का पंजीकरण, शस्त्र का अधिग्रहण, शस्त्र अधिकार क्षेत्र के भीतर पते का परिवर्तन, शस्त्र की खरीद अवधि का विस्तार, शस्त्र लाइसेंस में शस्त्र का अनुमोदन, शस्त्र लाइसेंस से शस्त्र हटाना, एक प्रकार के शस्त्र का परिवर्तन, डुप्लीकेट शस्त्र लाइसेंस जारी करना, गोला बारूद की मात्रा में परिवर्तन, क्षेत्र की वैधता का विस्तार, और शस्त्र लाइसेंस रद्द⁄ निलंबन ⁄ निरस्तीकरण शामिल है।
इसके अलावा, 6 अस्त्र शस्त्र प्रशिक्षण केंद्रों का भी शुभारंभ किया गया, जिनमें क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, भोंडसी, गुरुग्राम, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, सुनारिया, रोहतक, पुलिस लाइंस, मोगीनंद, पंचकूला, हरियाणा पुलिस अकादमी, मधुबन, करनाल, पुलिस लाइन, हिसार और पुलिस लाइंस, नारनौल शामिल है।