PANSION: आपकी इनकम है इतनें लाख, तो हरियाणा में नहीं कटेगी आपकी पेंशन
Haryana Update: हरियाणा सरकार पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार दो लाख रूपये वार्षिक आय वाले बुज़ुर्गों की पेंशन काट रही है जबकि हाल ही में सरकार ने इसे लेकर अपना पक्ष रखा है और सब कुछ साफ भी कर दिया है।
नहीं कटेगी पेंशन
अब हरियाणा सरकार पेंशन के लिए सालाना आय की सीमा को बढ़ाने जा रही है। अब साढ़े तीन लाख वार्षिक आय होने पर पेंशन को नहीं काटा जाएगा। हालांकि अभी तक जिन भी बुज़ुर्गो की पेंशन को रोका गया है वे नई वार्षिक आय वाली सीमा से ज्यादा कमाई कर रहे हैं।
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हरियाणा में अब इतनी वार्षिक आय होने पर कटेगी पेंशन
हरियाणा सरकार द्वारा बुज़ुर्गों की पेंशन को काटने को लेकर संशय बना हुआ था जिसे अब विधानसभा द्वारा दूर किया गया है। बताया जा रहा है कि अब हरियाणा में साढ़े तीन लाख तक वार्षिक आय होने पर पेंशन नहीं काटी जाएगी और इससे ज्यादा आय होने पर पेंशन काटी जा सकती है। अभी भी जिन बुज़ुर्गों की पेंशन काटी गई है वे वहीं लोग हैं जिनकी वार्षिक आय साढ़े तीन लाख से ज्यादा है। प्रदेश सरकार का दावा है कि वे बुज़ुर्गों के लिए अच्छा काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
इतनी आय वाले बुजुर्गों को मिल रहा है पेंशन का लाभ
प्रदेश में 1 लाख 80 हज़ार वार्षिक आय वाले बुज़ुर्गों को ही पेंशन का लाभ मिल पाता है लेकिन अब इस दायरे को बढ़ाने का काम भी किया जा रहा है। वहीं हरियाणा में पेंशन को परिवार पहचान पत्र से ही जोड़ दिया गया है जिससे सभी परिवारों की आय की जानकारी भी सरकार द्वारा ली जा रही है और उन्हें सीधे ही कई योजनाओं का लाभ भी मिल पा रहा है।
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परिवार पहचान पत्र के आधार पर दी जाएगी पेंशन
कहा जा रहा है कि परिवार पहचान पत्र में कई लोगों की आय गलत डल गई है जिसके कारण लोगों को परेशानी भी हो रही है ऐसे में लोगों को सुधार करने का मौका भी दिया जा रहा है। अब इन बदलावों के बाद ही पीपीपी को फाइनल किया जाएगा और इसक आधार पर ही पेंशन दी जाएगी।