Aayushman Card: अब परिवार पहचान पत्र के माध्यम से मिलेगा आयुष्मान कार्ड, जानें क्या है जरुरी दस्तावेज
Aayushman Card: हरियाणा सरकार ने आयुष्मान कार्ड को परिवार पहचान पत्र के माध्यम से प्रदान करना शुरू कर दिया है। आयुष्मान कार्ड पात्र परिवारों की आय परिवार पहचान पत्र में 3 लाख रुपये से कम होगी। आयुष्मान कार्ड का लाभ उठाने के लिए, 1.80 लाख रुपये से 3 लाख रुपये के बीच आय वाले परिवारों को 1,500 रुपये का वार्षिक योगदान देना होगा। 15 अगस्त को योजना शुरू हुई थी।
हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि 38 लाख परिवारों को परिवार पहचान पत्र के माध्यम से आयुष्मान कार्ड देगी। सरकार धीरे-धीरे 15 लाख लोगों को जोड़ेगी। योजना से पहले हरियाणा सरकार ने तीन लाख परिवारों को जोड़ा। 2011 के SECC डेटा के अनुसार, हरियाणा में इस योजना से पहले से ही लगभग 1.3 मिलियन परिवार लाभ उठा रहे हैं।
हरियाणा आयुष्मान कार्ड से मिलने वाले लाभ
सालाना 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज हर परिवार को आयुष्मान कार्ड से मिलेगा।
कार्ड धारक हरियाणा के किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में उपचार प्राप्त कर सकते हैं।
1.80 लाख रुपये से 3 लाख रुपये के बीच की आय वाले परिवारों में 60 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्ग सदस्यों या विकलांग सदस्यों के लिए 1,500 रुपये का वार्षिक योगदान माफ किया जाएगा।
आयुष्मान कार्ड के लिए आवेदन हरियाणा के किसी भी सामान्य सेवा केंद्र (CSC) पर या परिवार पहचान पोर्टल पर किया जा सकता है।
कैंसर, हृदय रोग और स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति की देखभाल
बाह्य रोगी की देखभाल, जिसमें क्लिनिकल परीक्षण, परामर्श और दवा शामिल हैं।
अस्पताल से बाहर निकलने से पहले व बाद की देखभाल
आपातकालीन एम्बुलेंस सेवाओं का प्रदान करना हरियाणा आरोग्य कार्ड
हरियाणा आयुष्मान कार्ड को प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
PPP (परिवार आईडी)
परिवार के प्रत्येक सदस्य का आधार कार्ड
परिवार के मुखिया की आमदनी का सबूत
निवास का सबूत
आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत सूचीबद्ध किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल में परिवार आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपये तक का फ्री इलाज पा सकते हैं। चिरायु हरियाणा आयुष्मान कार्ड दूसरा नाम है जो आयुष्मान कार्ड को दिया जाता है।