Sarkari Yojna: हरियाणा सरकार ने लिया है बड़ा फैसला, कोई भी व्यक्ति सड़क पर बॉडी रखकर नहीं कर सकता प्रदर्शन
Latest CM Meeting News: कभी-कभी, जब लोग किसी बात से सचमुच परेशान होते हैं और चाहते हैं कि सरकार उनकी बात सुने, तो वे ध्यान आकर्षित करने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर शव रख देते हैं। लेकिन हरियाणा में सरकार एक नया नियम बनाने जा रही है जिसके मुताबिक अब लोग ऐसा नहीं कर सकेंगे। इसलिए अब से सार्वजनिक स्थान पर शवों के साथ विरोध प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जाएगी।
Haryana Update: कई बार शव ले जाते वक्त अगर लोग विरोध करते हैं तो उन्हें परेशानी हो सकती है और पैसे देने पड़ सकते हैं। इसको लेकर पुलिस को भी गंभीर होना होगा।
अगर लोगों के असहमत होने की संभावना है तो पुलिस शव को कब्जे में ले लेगी और इस बारे में और भी कार्रवाई करेगी। हरियाणा सरकार शीतकालीन बैठक में यह नियम बना सकती है।
बिल में कहा गया है कि जब लोग विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं तो वे अपने साथ शव नहीं ला सकते। यदि वे ऐसा करते हैं, तो उनके परिवार के सदस्यों को विरोध करने से पहले शरीर को जलाना पड़ता है।
यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उन्हें एक साल के लिए जेल जाना पड़ सकता है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। परिवार और परिवार के बाहर का कोई भी व्यक्ति जो विरोध प्रदर्शन में मदद करेगा, उसे भी परेशानी हो सकती है।
हरियाणा में सड़कों पर लोगों की लाशें मिल रही हैं, जिससे काफी अराजकता और ट्रैफिक की स्थिति पैदा हो रही है। हाल ही में एक ड्राइवर की हत्या हुई थी और उसके शव के साथ विरोध प्रदर्शन हुआ था। भिवानी में भी एक और हत्या हुई। सरकार अब इन मुद्दों के समाधान के लिए एक नए कानून पर काम कर रही है।
यह नियम यह भी तय करेगा कि प्रशासन को क्या करना है। अगर परिवार शव नहीं लेना चाहता और विरोध करता रहता है तो अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी लेना प्रशासन का काम बनता है।
यदि पुलिस स्टेशन के मुख्य अधिकारी को लगता है कि शव का इस्तेमाल विरोध प्रदर्शन के लिए किया जा सकता है, तो उन्हें अपने बॉस को बताना होगा, जो आगे की कार्रवाई के लिए जिला अधिकारी को बताएगा।
सबसे पहले, जिला अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट परिवार के सदस्यों से मिलेंगे और उनसे शव का अंतिम संस्कार करने के लिए कहेंगे। अगर वे फिर भी नहीं माने तो प्रशासन 12 घंटे के अंदर शव का अंतिम संस्कार कर देगा।
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