Govt Old Pension Scheme : सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की कर दी मौज, NPS और OPS दोनों में से कोई भी चुन सकेंगे आप
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया, जिससे राज्य सरकार के लगभग 7,000 कर्मचारियों को लाभ होगा। 1 अक्टूबर 2005 के बाद राज्य में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए NPS अनिवार्य था।
NPS से OPS में वापस आने का ऑप्शन लगभग 7,000 कर्मचारियों को मिलेगा।
लगभग हर राज्य के सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) में वापसी की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस शासित बहुत से राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू है। अब कर्मचारी अन्य जगह भी इसकी मांग कर रहे हैं। इस बीच, उत्तराखंड से अच्छी खबरें आ रही हैं।
OPS Scheme : जानिए पुरानी पेंशन योजना की पूरी जानकारी, इसके तहत कितनी मिलती है पेंशन, और कब होगी लागू ?
कर्मचारियों को, जो वर्तमान में नई पेंशन योजना (NPS) के तहत हैं, राज्य मंत्रिमंडल से पुरानी पेंशन योजना का विकल्प दिया गया है। 1 अक्टूबर 2005 से पहले भर्ती हुए कर्मचारियों को यह विकल्प दिया गया है, जो तकनीकी कारणों से समय पर ज्वाइन नहीं कर पाए थे।
इन कर्मचारियों को लाभ बीते दिन कैबिनेट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया, जिससे राज्य सरकार के लगभग 7,000 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। 1 अक्टूबर 2005 के बाद राज्य में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए NPS अनिवार्य था।
यद्यपि लगभग 7,000 कर्मचारियों की भर्ती उपरोक्त तिथि से पहले की गई थी, लेकिन भर्ती विज्ञापन या अधियाचना 1 अक्टूबर 2005 से पहले की गई थी। ये कर्मचारी OPS का लाभ मांग रहे थे और इस मामले को अदालत में भी ले गए।