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Govt. Scheme: हरियाणा सरकार ने Property Tax को लेकर लिया है बड़ा फैसला, अब लाखों परिवारों को मिलेगी चैन की सांस

Latest Sarkari Yojna News: हरियाणा सरकार ने शहरों में रहने वाले परिवारों को संपत्ति कर बिल पर छूट जारी रखने का फैसला किया है। यह छूट मूल रूप से केवल पिछले बिलों के लिए थी, लेकिन अब इसमें अगले कुछ वर्षों के बिल भी शामिल होंगे।
 
Govt. Scheme: हरियाणा सरकार ने Property Tax को लेकर लिया है बड़ा फैसला, अब लाखों परिवारों को मिलेगी चैन की सांस

Haryana Update: बहुत से लोग परेशान थे क्योंकि उन्हें अपने मौजूदा बिल पर छूट नहीं मिल पाई, लेकिन अब उन्हें छूट मिल सकती है। सरकार ने ये फैसला लिया और एक नोटिफिकेशन के जरिए सभी को इसकी जानकारी दी। 

सरकार लोगों को छूट दे रही है और एक निश्चित समय अवधि से अपने संपत्ति कर का भुगतान करने पर उनसे कोई अतिरिक्त पैसा नहीं ले रही है। इससे उन लोगों को मदद मिलेगी जिनके पास शहरों में संपत्ति है और वे अक्टूबर से इसका लाभ उठा सकते हैं।

लेकिन, छूट चालू वर्ष के करों पर लागू नहीं होती है। कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री से चालू वर्ष के टैक्स को छूट में शामिल करने और ऑनलाइन भुगतान को आसान बनाने की मांग की है। 

यह विशेष योजना दिसंबर तक चलती रहेगी और इसके शुरू होने और ख़त्म होने का समय नहीं बदला गया है।  

एक नए निर्णय के कारण, जिन लोगों के पास संपत्ति है, उन्हें अब 2010 से 2023 तक अपने पुराने संपत्ति कर का भुगतान करने पर 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी। उन्हें अपने भुगतान में देरी के लिए कोई अतिरिक्त पैसा भी नहीं देना होगा, जो बढ़ता है। लगभग 13 वर्ष तक।  उनसे कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। 

कुलदीप वत्स ने कहा कि सरकार अब लोगों के लिए अपना बकाया भुगतान करने और कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए एक वेबसाइट पर अपने डेटा को प्रमाणित करना आवश्यक बना रही है। इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है।  

कुछ लोग इस प्रमाणन प्रक्रिया में दूसरों की मदद करने के लिए बहुत अधिक पैसा भी वसूल रहे हैं। कुछ लोग इस नए नियम के खिलाफ भी हैं और चाहते हैं कि इसमें बदलाव किया जाए।  वत्स यह भी चाहते हैं कि सरकार संपत्तियों का एक और सर्वेक्षण करे क्योंकि पिछले सर्वेक्षण में गलतियाँ थीं।

 

 

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