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Govt Schemes: सुकन्या समृद्ध‍ि योजना में सरकार ने किए कई बड़े बदलाव, योजना में जुडने के लिए करना होगा ये काम

सरकार ने छोटे निवेशों के लिए कई प्रकार की बचत योजनाएं बनाई हैं। योजनाओं में सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सीनियर सिटीजन सेव‍िंग  स्कीम (SCSS) शामिल हैं। यदि आप भी इन छोटे निवेश योजनाओं में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत अच्छी होगी। सरकार ने इन कार्यक्रमों के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं।
 
Govt Schemes: सुकन्या समृद्ध‍ि योजना में सरकार ने किए कई बड़े बदलाव, योजना में जुडने के लिए करना होगा ये काम

सरकार इन स्कीमों में निवेश करने वालों के लिए नए नियम लागू करने जा रही है, जैसा कि वित्त मंत्रालय ने बताया। यही कारण है कि अगर आप भी इन सरकारी कार्यक्रमों में से किसी एक में निवेश करने का विचार कर रहे हैं तो आपको इन नियमों के बारे में पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। ध्यान दें कि पैन और आधार कार्ड के बिना इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे। वित्त मंत्रालय ने इस बारे में कुछ समय पहले एक सूचना जारी की थी।

सीमा से अधिक निवेश करने पर स्पष्ट करना होगा पेन कार्ड जारी की गई सूचना के अनुसार, स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स को KYC के रूप में उपयोग किया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि निवेशकों को आगे कोई भी निवेश करने से पहले Aadhar नामांकन संख्या दर्ज करनी होगी। सीमाओं से अधिक निवेश करने के लिए पैन कार्ड भी देना होगा। पैन कार्ड के बिना आप निवेश नहीं कर सकते। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तो आपको आधार के लिए नामांकन पर्ची का प्रमाण देना होगा।

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खाता खोलने के लिए कुछ कागजातों की आवश्यकता होगी, और निवेशक को "छोटी बचत योजना" से जुड़ने के लिए अकाउंट खोलने से छह महीने के अंदर आधार नंबर देना होगा। अब से स्मॉल सेविंग्स स्कीम में खाता खोजने के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की जरूरत होगी, जिनमें आधार नंबर (या फिर धार एनरोलमेंट पत्र), PAN नंबर, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और अन्य विवरण शामिल हैं। 30 सितंबर 2023 तक पैन कार्ड और आधार कार्ड नहीं देने वाले वर्तमान निवेशकों का अकाउंट 1 अक्टूबर 2023 से बैन हो जाएगा।

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