हरियाणा सरकार ने कुंवारा पेंशन योजना मे किया नया बदलाव, आपने इन नियमो का पालन कर लिया तो 2750रुपए आपकी जेब मे होंगे
Haryana Update: अभी कुछ समय पहले ही हरियाणा सरकार राज्य में अविवाहित लोगों को पेंशन देने की योजना लेकर आई थी। अब हरियाणा सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है. सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि कौन पेंशन ले सकता है.
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अधिसूचना में कहा गया है कि सरकार को सूचित किए बिना कोई कुंवारा या विधुर शादी करता है और पेंशन लेना जारी रखता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों से सरकार 12 फीसदी ब्याज के साथ पेंशन देगी।
नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि तलाकशुदा और विवाहित जोड़े को पेंशन नहीं मिलेगा। इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा किसी को जो पहले से ही पेंशन ले रहा है। सरकार का कहना है कि पेंशन योजना की पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ये कठोर नियम बनाए गए हैं।
अधिसूचना के मुताबिक, राज्य में 40 से 60 वर्ष की आयु के लगभग 71,000 अविवाहित और विधवा लोगों को प्रति माह 2750 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी। 60 वर्ष के बाद यह पेंशन स्वतः ही वृद्धावस्था पेंशन में परिवर्तित हो जायेगी।
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