Haryana Government Scheme: हरियाणा सरकार ने दिया महिलाओं को दी बड़ी सौगात, खाते में आएंगे 3 लाख, जानिए पूरी डिटेल
Haryana Government Scheme: इस योजना का नाम मातृशक्ति उद्यमिता योजना है। योजना के लिए आवेदन भरते समय महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि आवेदक ने पहले से कहीं से ऋण नहीं लिया हो और चूक का मामला हो। ऐसे में आवेदन मान्य नहीं होगा।
इस योजना के तहत महिलाएं कौन-कौन से व्यवसाय कर सकती हैं शुरू ?
इन गतिविधियों में योजना के तहत यातायात में ऑटो रिक्शा, छोटे माल वाहन, तिपहिया वाहन, ई-रिक्शा टैक्सी के साथ-साथ ब्यूटी पार्लर, सैलून, टेलरिंग, बुटीक, फोटो राज्य की दुकानें और घरेलू कार्य अचार पापड़ बनाने की मिठाई जैसे सामाजिक कार्य व्यक्तिगत सेवाएं शामिल हैं।
या फूड स्टॉल, आइसक्रीम मेकिंग यूनिट, बिस्कुट मेकिंग, हैंडलूम बैग मेकिंग, टिफिन सर्विस और मटका आदि कोई भी काम शुरू कर सकते हैं।
जाने कैसे उठाएं इस योजना का लाभ
इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को एक आवेदन पत्र भरना होगा। सभी निर्धारित दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा।
दस्तावेजों में राशन कार्ड, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, दो पासपोर्ट साइज फोटो, आवासीय प्रमाण पत्र के साथ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होना चाहिए।
यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में करेगी मदद
इस योजना के तहत सरकार ने महिलाओं को बैंकों से 3 लाख रुपये तक का ऋण दिलाने की व्यवस्था की है। यह योजना हरियाणा सरकार द्वारा महिला विकास निगम के तहत शुरू की गई है।
योजना के तहत मार्च 2024 तक जिला कैथल में 80 प्रकरणों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नियमों के मुताबिक, जो महिलाएं हरियाणा की स्थायी निवासी हैं और जिनकी सालाना आय 5 लाख रुपये से कम है, वे इस योजना का हिस्सा बन सकती हैं।
सब्सिडी के रूप में 7% ब्याज प्रदान करेगी
ज्ञात हो कि यदि ऋणी समय पर किस्त का भुगतान करता है तो हरियाणा सरकार द्वारा महिला विकास निगम योजना के तहत 3 वर्ष तक 7% ब्याज अनुदान के रूप में दिया जायेगा।
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कॉरपोरेट प्लान के तहत डेयरिंग में उद्योग विभाग की सूची में शामिल नकारात्मक गतिविधियां और केवीआईबी को छोड़कर सभी गतिविधियां शामिल हैं।