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Haryana Pension Update: हरियाणा पेंशन पर खट्टर सरकार को सलाह, सभी लाभार्थियों के लिए एक समान नियम एवं शर्तें लागू करें

Haryana News: वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन और एकल महिलाओं, पुरुषों और विधुरों के लिए पेंशन योजना पर विजय बंसल के वकील हैं, आगे पढ़े 
 
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Haryana Pension Update: हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव एवं हरियाणा सरकार के पूर्व चेयरमैन विजय बंसल एडवोकेट ने वर्तमान भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन और एकल पुरुष एवं विधुर पेंशन योजना पर जारी नियम एवं शर्तों में दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार बिना किसी योजना के विभिन्न नियमों को संशोधित करने वाले परिपत्र जारी करती है। सरकार यह भी नहीं देखती कि नये नियम व शर्तों में पुराने लाभुकों के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा है. सरकार ने 19 जुलाई 2023 को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें 40 साल के विदुर और 45 साल की एकल महिलाओं, पुरुषों के लिए पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए केवल 1 वर्ष के लिए हरियाणा का स्थायी निवासी होने की शर्त रखी गई है। यह स्थाई बुजुर्ग विधवाओं एवं राज्य विकलांगों को सम्मान एवं पेंशन न देकर उनका अपमान करने जैसा है।

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यह सरकार का दोहरा मापदंड है
वकील विजय बंसल ने सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि 3 जुलाई 2015 को हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता महानिदेशक ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को विभिन्न पेंशन योजनाओं और भत्तों का लाभ देने में विफल रहने पर सभी जिला समाज कल्याण अधिकारियों को पत्र लिखा था. सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का. प्रशिक्षक ने बताया कि 19 अप्रैल 2011 को जारी परिपत्र में कहा गया है कि जो कर्मी किसी सरकारी/अर्धसरकारी/स्थानीय निकाय/बोर्ड/निगम या किसी ऐसी कंपनी में काम करता है, जिसमें सरकार का वित्तीय निवेश होता है, उसकी सेवानिवृत्ति के बाद यदि सेवानिवृत्त पेंशन का लाभ नहीं दिया जाता है, यदि वह चला जाता है, तो उसे असाइनमेंट या अन्य पेंशन योजनाओं के संबंध में पेंशन या वृद्धावस्था के लिए असाइनमेंट का लाभ नहीं दिया जाएगा। जबकि अन्य राज्यों में पेंशन देने के लिए ऐसी शर्तें नहीं लगाई गई हैं. इसके कारण एचएमटी कंपनी, बीसीडब्ल्यू सूरजपुर एससीसी, पर्यटन एवं अन्य विभागों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन न देकर सरकार द्वारा उनका अपमान किया जा रहा है।

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