Haryana Scheme : CM खट्टर ने कर दी मौज, इन लोगो के खाते में आएंगे 3 हजार रुपए
Haryana News : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अटेली मंडी में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने बहुत सी घोषणाएं कीं। CM ने भी प्रेस वार्ता की। CM ने बताया कि उनके सामने 17 प्रस्ताव थे, जिनमें से 15 को मंजूरी मिली है।
Haryana Update, Haryana News : मुख्यमंत्री ने 1998 में हरियाणा वन्य प्राणी परीक्षण विभाग राज्य सेवा कार्यकारी समूह क और ख सेवा नियम में संशोधन को मंजूरी दी. इन 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
संशोधन के अनुसार, राज्य नियमों से मुख्य वन्यजीव वार्डन पद हट गया है।
भारत सरकार ने अब IFS कैडर में PCCF स्तर पर इसे शामिल किया है।
कैबिनेट ने ग्रामीण परिवारों को महत्वपूर्ण राहत दी है। जल शुल्क माफ कर दिया गया है। 372.13 करोड़ रुपये का बकाया जल शुल्क सहित अतिरिक्त व्यय भी माफ किया गया है। राज्य के 28.87 लाख ग्रामीण क्षेत्रों के धारकों को भी छूट मिलेगी।
अनुसूचित जाति के लाभार्थी को 20 रुपये प्रति महीना और सामान्य वर्ग को 40 रुपये प्रति महीना का पिछले एक वर्ष का बिल मिलेगा।
इको टूरिज्म की विकास नीति भी पारित हुई है।
2013 में हरियाणा चौकीदार नियम में एक नया उपनियम भी जोड़ा गया था, जो ग्रामीण चौकीदारों को निधन के बाद 2 लाख रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता देगा।
अगस्त 2023 से, राज्य सरकार ने ग्रामीण चौकीदारों का मासिक मानदेय 7 हजार रुपये से 11 हजार रुपये कर दिया है।
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बैठक ने दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित लोगों को पेंशन देने की अनुमति दी है।
जिन परिवारों की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम है, उन्हें ऋण दिया जाएगा।
2021 की राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति में 55 दुर्लभ बीमारियों का उल्लेख है।
बैठक ने पिछड़ा वर्ग की राज्य सूची (BC-A) में बदलाव करने का फैसला किया।
अहेरिया, अहेरी, हेटरी, हरि, तुरी या थोरी को पिछड़ा वर्ग राज्य सूची (ब्लॉक-ए) में से निकाल दिया गया है।
क्रम संख्या 31 में जंगम जोगी शब्द को जंगम बनाया गया है।