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Haryana Scheme: परिवार पहचान पत्र के आधार पर 60 वर्ष तक कि उम्र के लोगो को मिलेंगे 3 लाख रुपये, CM द्वारा निर्देश जारी

राज्य के गरीब परिवारों को आर्थिक मदद देने के लक्ष्य से  राज्य सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं, जिन्हें हरियाणा योजनाएं के नाम से भी जाना जाता है. इन योजनाओं में धन देकर गरीब परिवारों की मदद की जाती है।यह चलते अंत्योदय परिवारों को सामाजिक-वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना चाहता था।
 
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Haryana Scheme: राज्य के गरीब परिवारों को आर्थिक मदद देने के लक्ष्य से  राज्य सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं, जिन्हें हरियाणा योजनाएं के नाम से भी जाना जाता है. इन योजनाओं मे गरीब परिवारों को धन देकर उनकी सहायता की जाती है. यह चलते अंत्योदय परिवारों को सामाजिक-वित्तीय सुरक्षा देने के लिए बनाया गया था। गुरुवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दयालु योजना के तहत अंत्योदय परिवारों के किसी सदस्य कि मृत्यु या कोई दिवयांग होने पर उन्हे सांत्वना के रुप मे धनराशी देकर सहायता की जाती है. 

स्वास्थ्य मंत्री विज द्वारा सहायता राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया

लगभग 223 लाभार्थियों के बैंक खातों में मुख्यमंत्री ने 6.36 करोड़ रुपये भेजे।स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बैठक में 40 से अधिक और 60 वर्ष आयु वर्ग के लिए सहायता राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव भी दिया।

25 से 40 वर्ष की आयु श्रेणी को 25 से 45 वर्ष करने का तुरंत आदेश दिया गया।साथ ही 40 से अधिक व 60  वर्ष की श्रेणी को 45 से 60 वर्ष कर दी जाए, और २ लाख रुपये की राशि को 3 लाख रुपये कर दी जाए।

5 से 12 वर्ष की उम्र में एक लाख रुपये मिलते हैं; 12 वर्ष से अधिक उम्र में 2 लाख रुपये; 18 वर्ष से अधिक उम्र में 3 लाख रुपये और 25 वर्ष से अधिक उम्र में; 25 वर्ष से अधिक उम्र में 5 लाख रुपये; और चालिस से अधिक वर्षों तक दो लाख रुपये मिलते हैं।

विभिन्न बीमा योजनाओं (जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना) से प्राप्त धन भी इस योजना में शामिल है।

पीपीपी डेटा के अनुसार, दयालु योजना में 1 लाख 80 हजार रुपये की आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता दी जाती है। यह कार्यक्रम हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा संचालित होता है।

 

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