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विधवा पेंशन योजना के द्वारा हर महीने मिलने वाले है इतने हजार रुपये, जानें इस योजना की योग्यता और आवेदन Apply का प्रोसेस

Vidhwa Pension Yojana: यूपी सरकार राज्य की विधवां महिलाओं को आर्थिक सक्षम बनाने के लिए विधवा पेंशन स्कीम चलाती है। इस स्कीम के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाली विधवाओं को हरियाणा सरकार हर महीने 2250 रुपये की आर्थिक सहायता देती है।
 
विधवा पेंशन योजना के द्वारा हर महीने मिलने वाले है इतने हजार रुपये, जानें इस योजना की योग्यता और आवेदन Apply का प्रोसेस

Haryana Update:  18 साल से ऊपर की विधवाओं को सरकार की इस योजना का लाभ मिलता है। ऐसे में आज के लेख में आपको बताने जा रहे हैं कि विधवा पेंशन का लाभ पाने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है और इसके लिए कैसे अप्लीकेशन कर सकते हैं।

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विधवा पेंशन योजना के लिए पात्रता

आवेदन करने वाली महिला उत्तर प्रदेश की नागरिक होनी चाहिए।

वहीं, एक महिला परिवार की सालाना आय दो लाख रुपये से कम होगी।

आवेदन करने वाली महिला को कोई और पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है।

विधवा महिला की आय 18 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

विधवा पेंशन योजना के लिए जरुरी दस्तावेज

अगर आप विधावा पेंशन का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास कुछ जरुरी दस्तावेज होने चाहिए।जिसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, इनकम सेर्टीफिकेट, बैंक डिटेल, जन्म प्रमाण पत्र, Mobile Number, पासपोर्ट साइज फोटो, पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि शामिल हैं।

इस प्रकार आवेदन करें

इसके लिए सबसे पहले sspy-up.gov.in नामक सामाजिक पेंशन पोर्टल पर जाएँ।

यहां पर विधवा महिला पेंशन की वेबसाइट देखें।

यहाँ पर अपने पति की मौत के बाद संस्थागत महिला पेंशन फॉर्म भरें।

आखिर में सिक्योरिटी कोड भरकर सबमिट कर दें।

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