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PM Modi: सरकारी कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार ने निकाली नई योजना, 30 नवंबर तक पूर्व पेंशन चुनने का मौका

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने कुछ सरकारी अधिकारियों के लिए नई पेंशन योजना (एनपीएस) से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) में स्विच करने के विकल्प के संबंध में एक नोटिस जारी किया है।
 

 
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India News:  कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने कुछ सरकारी अधिकारियों के लिए नई पेंशन योजना (एनपीएस) से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) में स्विच करने के विकल्प पर एक नोटिस जारी किया है।

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डीओपीटी ने कहा कि जिन एआईएस अधिकारियों को एनपीएस अधिसूचना तिथि से पहले किसी पद पर भर्ती के लिए जारी नोटिस के आधार पर नियुक्त किया गया था। हालाँकि, इन्हें 1 जनवरी 2004 को चालू किया गया है।

ऐसे कर्मचारियों के पास 1958 के एआईएस नियम (डीसीआरबी) के तहत पुरानी पेंशन योजना के तहत कवर होने का विकल्प हो सकता है।

13 जुलाई को जारी इस अधिसूचना के अनुसार, ओपीएस का लाभ अब उन अधिकारियों को भी मिल सकता है, जिनकी नियुक्ति एनपीएस कार्यान्वयन तिथि से पहले भर्ती के आधार पर की गई थी। लेकिन, बाद में प्रशस्ति पत्र मिलने के कारण उन्हें एनपीएस में सूचीबद्ध कर दिया गया।

इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

पुरानी पेंशन योजना के दायरे में आने वाले पात्र कर्मचारियों के संबंध में डीओपीटी ने कहा है कि सिविल सेवा परीक्षा 2003, सिविल सेवा परीक्षा 2004 और भारतीय वन सेवा परीक्षा 2003 के माध्यम से चुने गए एआईएस सदस्य इन प्रावधानों के दायरे में आने के पात्र हैं।

इसके अलावा, जो कर्मचारी एआईएस में प्रवेश करने से पहले केंद्र सरकार की सेवा में भर्ती हुए थे, जो सीसीएस नियम 1972 या किसी अन्य समान नियम के तहत आते थे, वे भी प्रावधानों के तहत कवर होने के पात्र हैं।

यह विकल्प 30 नवंबर तक उपलब्ध रहेगा।

पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए इस विकल्प का प्रयोग करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर, 2023 है। सेवा सदस्य जो इन निर्देशों के तहत विकल्प का प्रयोग करने के पात्र हैं, लेकिन जो तिथि समाप्ति से पहले विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं, उन्हें केवल एनपीएस द्वारा कवर किया जाएगा। और एक बार इस्तेमाल किया गया विकल्प आखिरी होगा।

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