PMFBY: 16 अगस्त तक करा सकेंगे किसान अपनी फसलों का बीमा, उठाओ योजना का लाभ
Haryana Update: भारत सरकार द्वारा कृषकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए योजना को स्वैच्छिक किया है। इसी अनुक्रम में योजना में प्रावधान किया है कि अल्पकालिक फसल ऋण (crop loan) लेने वाले ऋणी कृषक जो अपनी फसलों का बीमा (Insurance) नहीं करवाना चाहते है।
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योजना से बाहर निकलने के लिए वे बीमांकन की अंतिम तिथि से 07 दिन पूर्व तक निर्धारित प्रपत्र में लिखित सहमति आवेदन भर सकते हैं। कृषक का प्रीमियम खरीफ मौसम में अधिसूचित फसलों का प्रीमियम बीमा खरीदने के लिए आप प्रति हेक्टेयर 550, 550, 342, 342, ज्वार, 220, बाजरा, 700, अरहर 700, मूंगफली 506, मूंग 360, उड़द 396 और 3300 रुपये जमा कर सकते हैं।
योजना का लाभ लेने हेतु आवश्यक दस्तावेज जैसे फसल बीमा प्रस्ताव फार्म, आधार कार्ड, बैंक खाते की जानकारी, पहचान पत्र- शासन द्वारा मान्य दस्तावेज जैसे मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, पेन कार्ड, समग्र आईडी, ड्रायविंग लायसेंस, भू-अधिकार पुस्तिका,
पटवारी या ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों में नवीनतम खसरा, खतौनी की प्रतिलिपि और बुवाई प्रमाण पत्र शामिल हैं। कृषि विभाग, बैंक, सहकारी समिति, बीमा कंपनी तथा फसल बीमा पोर्टल से योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं । 16 अगस्त तक, ऋणी या अऋणी कृषक अपनी फसलों को बीमा कर सकते हैं।
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