Rajasthan Government: राजस्थान सरकार ने जारी किया बड़ा आदेश, पुलिस वालो की कर दी मौज
Government Announcement:कांग्रेस सरकार ने राजस्थान के पुलिसकर्मियों को चुनावी समय में बड़ी सौगात दी है। वही उन्होने 15 अगस्त के भाषण में पुलिस प्रमोशन का मुद्दा उठाया गया था, जिस पर सीएम ने विभागीय पदोन्नति बोर्ड को मंजूरी दी है।
Haryana Update: कांग्रेस सरकार ने राजस्थान के पुलिसकर्मियों को चुनावी समय में बड़ी सौगात दी है। राज्य में प्रमोशन के लिए अब कोई परीक्षा नहीं होगी। पुलिस में वरिष्ठता भी सह-योग्यता के आधार पर होने वाली है। जो डीपीसी बोर्ड विभागीय पदोन्नति देगा। पदोन्नत होने वाले पुलिसकर्मियों को सिर्फ पीसीसी पूरा करना होगा, जैसा कि पहले हुआ था। 15 अगस्त को सीएम गहलोत ने अपने भाषण में बोर्ड की घोषणा का उल्लेख किया था।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुलिसकर्मियों को इस सौगात का स्वागत किया है। इसमें हैड कानिस्टेबल से लेकर इन्स्पेक्टर तक के प्रमोशन बोर्ड अप्रूव करेंगे। आपको बात दे कि इसमें मेवाड़ भील कोर और राजस्थान सशस्त्र बल के पदों, हायक उप निरीक्षक और सहायक प्लाटून कमाण्डर शामिल हैं। इसमें कानिस्टेबल, हैड कानिस्टेबल और सहायक उप निरीक्षक शामिल होंगे।
वहीं, ट्रांसफर की स्थिति में बोर्ड ही सीनियोरिटी निर्धारित करेगा। सेवा नियमों में वर्तमान में पदोन्नति के लिए एक अतिरिक्त योग्यता परीक्षा का प्रावधान था। पदोन्नति के बाद प्रमोशन काडर कोर्स (पीसीसी) व्यवस्था यथावत रहेगी।
आप सभी देख पा रहे है कि पुलिस जवानों की वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की मांग लंबे समय से चली आ रही है। जवानों की मांग को देखते हुए पिछली सरकार ने हेड कांस्टेबल के रिक्त पदों को 50 प्रतिशत डीपीसी और 50 प्रतिशत परीक्षा से भरना था। सभी पदों के लिए जवान पदोन्नति परीक्षा होनी चाहिए थी।