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हरियाणा की महिलाओ के लिए सरकार ने बनाई एक धाकड़ योजना! हर साल 2000 महिलाओं को मिलेगे 3 लाख रुपये

Matri Shakti Entrepreneurship Scheme: महिला विकास तथा उन्नति से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में ये योजना शुरू की गई है।जानिए पूरी डिटेल्स...
 
हरियाणा की महिलाओ के लिए सरकार ने बनाई एक धाकड़ योजना! हर साल 2000 महिलाओं को मिलेगे 3 लाख रुपये 

Haryana Update Sarkari Yojana Desk: प्रदेश सरकार महिलाओं को उद्यमी बनाने की योजना पर कार्य कर रही है। प्रदेशभर में प्रतिवर्ष दो हजार महिला उद्यमियों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। महिला विकास तथा उन्नति से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा मातृ शक्ति उद्यमिता योजना शुरू की गई है।

योजना का लाभ के लिए आवश्यक दस्तावेज

 योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित दस्तावेज आवेदन के साथ जमा करवाने होंगे। इन दस्तावेजों में परिवार पहचान पत्र/परिवार आईडी, प्रोजेक्टर रिपोर्ट, अनुभव या प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र यदि है तो, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आदि शामिल है। योजना का लाभ उठाने के लिए हरियाणा महिला विकास निगम की जिला प्रबंधक अथवा कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाई ये योजना 

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योजना के माध्यम से महिलाओं को कृषि, उद्योग, व्यापार आदि क्षेत्रों में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इस योजना का क्रियान्वयन हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से किया जायेगा। महिलाओं को स्वरोजगार के लिए तीन लाख रुपये तक आसान ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा। इस योजना की पात्रता शर्तों में हरियाणा की उद्यमी महिला योजना का लाभ ले सकेंगे, जिनकी वार्षिक आय परिवार पहचान पत्र के आंकड़ों के आधार पर प्रमाणित पांच लाख रुपये से ज्यादा न हो।

उद्यमी महिलाओं की आयु
ऋण के लिए आवेदन के समय ऐसी उद्यमी महिलाओं की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा आवेदक पहले से लिए गए ऋण का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। योजना के तहत समय पर किश्त का भुगतान करने पर सात प्रतिशत ब्याज देना होगा। ऋण की अधिकतम सीमा तीन लाख रुपये है।

इन कामों के लिए मिलेगा लोन

गतिविधियों में यातायात वाहन के तहत ऑटो रिक्शा, छोटा सामान ढोने के वाहन, थ्री-व्हीलर, ई-रिक्सा, टैक्सी तथा वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए प्रयोग होने वाले दो पहिया वाहन, समुदाय, सामाजिक व व्यक्तिगत सेवा गतिविधियां के तहत शैलून, ब्यूटीपार्लर, जिम्रेजियम, बूटिक, टैलरिंग शॉप, ड्राइक्लीनिंग, साइकिल व मोटरसाइकिल मरम्मत शॉप, स्मॉल सर्विस फूड स्टॉल, डे टू डे कैटरिंग/कैंटीन सेवाएं, कोल्ड चैन वाहन, कोल्ड स्टोरेज, बर्फ बनाने की इकाई, आईसक्रीम, मैकिंग यूनिट, बिस्कुट, ब्रेड व बन बनाना शामिल है।

कपड़ा उत्पाद सेक्टर के तहत हैंडलूम, ऑवरलूम, खादी गतिविधियां, चिकन वर्क, जरी एवं जरदोजी कार्य, परम्परागत कढ़ाई एवं हाथ का कार्य, पारम्परिक डाई व प्रिंटिंग, अपेयरल डिजाइन, बुनाई, कोटन जिनिंग, कम्प्यूटर आधारित कढ़ाई, सिलाई व अन्य कपड़े के उत्पाद जैसे थैले, वाहन एवं फर्निशिंग एस्सेसरी, व्यापारियों एवं दुकानदारों के लिए व्यापार लोन के तहत दुकान व व्यापार शामिल हैे।

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