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Udyami Yojana: नीतीश सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए दे रही है 10 लाख रुपये राशि, इस तरह से उठाए उद्यमी योजना का लाभ

नीतीश सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसमे युवाओं को अपना खुद का रोजगार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपयों का लोन देती है। हम बात कर रहे है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना (Mukhyamantri Udyami Yojana) की, इस योजना मे शामिल होने के लिए 15 सितंबर से 30 सितंबर तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
 
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Haryana Update: नीतीश सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसमे युवाओं को अपना खुद का रोजगार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपयों का लोन देती है। हम बात कर रहे है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना (Mukhyamantri Udyami Yojana)की, इस योजना मे शामिल होने के लिए 15 सितंबर से 30 सितंबर तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट www.udyami.bihar.gov.in पर जाकर अधिक जानकारी ली जा सकती है.

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योजना का लाभ लेने के लिए क्या करना होगा?

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ उठाने के लिए आपकी उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए. 
न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2, ITI, Polytechnic Diploma, या समकक्ष होना अनिवार्य है. 
इसके अलावा, मैट्रिक का प्रमाण पत्र(Matriculation certificate) जो जन्मतिथि की पुष्टि करने के लिए आवश्यक है, ऑनलाइन देना अनिवार्य है। 
महिलाओं के लिए पिता के नाम से जाति होनी चाहिए और संगठन का प्रमाण पत्र चाहिए। 
इसके अतिरिक्त, आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, 120 केबी से कम साइज का हस्ताक्षर का नमूना, बैंक स्टेटमेंट और अकाउंट खोलने की तिथि का साक्ष्य देना होगा।

A, B और C कैटेगरी में होगा चयन

वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना  (Mukhyamantri Udyami Yojana) के तहत 8000 आवेदनों का चयन कैटेगरी ABC के रूप में किया जाएगा. 
A कैटेगरी में 58 परियोजनाओं के लिए 4000 लाभुकों का चयन किया जाएगा. 
B कैटेगरी में चर्म एवं वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण तथा अन्य क्षेत्र में 24 परियोजनाओं के लिए 3500 लाभुकों का चयन किया जाएगा. 
C कैटेगरी में बियाडा औद्योगिक क्षेत्र में मात्र वस्त्र और चर्म उद्योग के लिए पांच परियोजनाओं के लिए 500 लाभुकों का चयन किया जाएगा.


राज्य सरकार ने युवाओं को 10 लाख रुपये का लोन देकर नए रोजगार के अवसर बनाए हैं। इसमें चुने गए लाभुकों को प्रशिक्षण के लिए 25000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है। दस लाख रुपये में से पांच लाख रुपये सब्सिडी के रूप में और पांच लाख रुपये ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दिए जाते हैं। सात वर्षों में भुगतान करना होगा। केवल नए उद्यमों को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से धन मिलेगा।

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