UP Govt Rules : UP सरकार अब लोगो से वसूलेगी हाउस टैक्स, जानिए कितने पैसे देने होगे
शहरों में घर टैक्स का नया मानक बनाया गया है। नियमित रूप से हर तीन महीने में निदेशालय को इसकी सूचना भी देनी होगी। वार्डवार सर्वे करके पता चलेगा कि घरों की संख्या बढ़ी है या नहीं। सर्वे भी देखेगा कि मौजूदा घरों में कोई अतिरिक्त निर्माण तो नहीं हुआ है। इससे घर टैक्स निर्धारित किया जाएगा।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में उत्तर प्रदेश की वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इंडिकेटर का निर्धारण किया गया है, जैसा कि स्थानीय निकाय निदेशालय ने सभी निकायों को भेजा गया है। हाउस टैक्स में त्रैमासिक दर इसके आधार पर निर्धारित की जाएगी, जो नगर निकायों में स्थित घरों की संख्या बताता है।
NCR के इस शहर की रात की दुनिया, जो लंदन से कम नहीं है, एक अप्रैल से 30 जून, जनवरी से 31 मार्च और एक अप्रैल से 30 जून तक रहेगी। त्रैमासिक आधार पर भी इसका विवरण स्थानीय निकाय निदेशालय को भेजा जाएगा। निकाय इसके बाद भी तय समय पर इसकी सूचना नहीं देते। Nikai इसे तय समय पर उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।
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राज्य सरकार चाहती है कि निकाय स्वतंत्र हों। इसके लिए घर टैक्स वसूलना आवश्यक है। यही कारण है कि निकायों को आदेश दिया गया है कि वे घर टैक्स का शत-प्रतिशत भुगतान करें और शहर में निर्मित हर घर और प्रतिष्ठान को इसके दायरे में लाया जाए।