UP सरकार ने बेटियों के सिर पर रखा हाथ, अब इन बेटियों को मिलेंगे 50 हजार रुपये
Haryana Update: उत्तर प्रदेश सरकार ने शादी के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को धन देने के लिए एक शादी अनुदान योजना शुरू की है। यूपी सरकार इस योजना के तहत लाभार्थियों को शादी के लिए आर्थिक सहायता देती है। इस योजना के तहत सरकार शादी के लिए 50 हजार रुपये तक अनुदान देती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा।
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पहले, आवेदक को उत्तर प्रदेश का नागरिक होना चाहिए। यदि दूसरा आवेदक ग्रामीण क्षेत्र में रहता है तो उसके परिवार की वार्षिक आय 46,080 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए; अगर वह शहर में रहता है तो 56,460 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
OBC, SC, ST अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा (BPL) से नीचे आने वाले लोग इस योजना के लिए पात्र हैं।
योजना के गुण
इस योजना का लाभ कम आय वाले परिवारों को मिलता है जो बेटी की शादी करने में असमर्थ हैं।
विवाह अनुदान केवल एक परिवार में कम से कम दो बेटियों पर लागू होगा।
शादी के लिए आवेदन करते समय बेटी की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
इस योजना का लक्ष्य करीब दो लाख घरों को लाभ देना था।
शादी अनुदान के तहत अनुदान-
इस योजना के तहत शादी अनुदान योजना के लिए आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को चार लाख रुपये तक की धनराशि दी जाएगी। राज्य सरकार लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खातों में धन भेजेगी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना का लाभ उनको मिलेगा।
आवश्यक सामग्री:
दुल्हन का जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मतदाता आईडी और राशन कार्ड, शादी का कार्ड, बैंक पासबुक, बैंक खाता विवरणों के साथ पासपोर्ट साइज तस्वीर