logo

UP News : CM योगी ने कर दिया बड़ा ऐलान, सरकारी कर्मचारियो को लखपति बनाएगी सरकार

यूपी न्यूज़: हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दें कि वन विभाग में काम करने वाले 36 हजार दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी एक दिन में लखपति बन जाएंगे। योगी सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश पर इन्हें बड़ी राहत दी है। इस अपडेट के बारे में अधिक जानकारी के लिए खबर को पूरा पढ़ें। 

 
UP News : CM योगी ने कर दिया बड़ा ऐलान, सरकारी कर्मचारियो को लखपति बनाएगी सरकार 

उत्तर प्रदेश वन विभाग में काम करने वाले 36 हजार दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जल्दी ही अमीर बन जाएंगे। योगी सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश पर इन्हें बड़ी राहत दी है। इन सभी कर्मचारियों का वेतन इसके तहत बढ़ाया जाएगा।

2018 के अप्रैल से यह निर्णय लागू होगा। उत्तर प्रदेश वन विभाग में 7000 रुपये पर काम करने वाले 36 हजार दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को अब 18000 रुपये महीना मिलेगा। इसी दर से अप्रैल 2018 से भुगतान किया जाएगा।


दरअसल, उत्तर प्रदेश वन विभाग में दैनिक वेतनभोगी 36 हजार कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में सैलरी बढ़ाने की अपील की थी। वर्तमान में इन कर्मचारियों को प्रतिमाह 7000 हजार रुपये मिल रहे हैं। हाईकोर्ट ने पिछले दिनों योगी सरकार को इन सभी कर्मियों का वेतन बढ़ाने और 2018 से बकाया भुगतान करने का आदेश दिया था।

CIBIL Score : इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर करने से ही नहीं बढ़ता स्कोर, 90% लोग नहीं जानते ये Rules
इतना ही नहीं, योगी सरकार को इसका पालन करने के बाद इस रिपोर्ट को हाईकोर्ट में प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया था। यही कारण है कि पिछले शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने इस निर्णय पर अमल किया है। गोरखपुर वन विभाग में दैनिक कर्मचारी विजय कुमार श्रीवास्तव की याचिका पर कोर्ट ने यह आदेश दिया। शुक्रवार को, याची के अधिवक्ता पंकज श्रीवास्तव ने सरकारी अधिकारियों के पूर्ववर्ती व्यवहार के आधार पर आदेश का पालन होने पर संदेह जताया और कहा कि आश्वासन के बाद अधिकारी पलट सकते हैं।

वेतन नीति को हाईकोर्ट में अगली सुनवाई तक बनाया जाएगा—
हाईकोर्ट के महाधिवक्ता अशोक मेहता ने कहा कि अगली सुनवाई तक सभी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान देने का कानून बनाया जाएगा। हाईकोर्ट ने इस पर निर्णय दिया कि वन विभाग में काम करने वाले सभी दैनिक कर्मचारियों को काम करना चाहिए। आउटसोर्स कर्मचारियों को रखकर हटाया नहीं जाएगा। कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नामित अधिकारी या सचिव स्तर के नामित अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाए। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार और वन विभाग से पांच या छह अधिकारी शामिल होंगे। इस कमेटी में भी वरिष्ठ वन संरक्षक शामिल होंगे।

यह कमेटी वन विभाग में काम करने वाले हर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को न्यूनतम वेतनमान देने की नीति बनाएगी। जो कोर्ट में मुख्य सचिव अनुपालन हलफनामा पेश करेंगे। जवाब में अपर महाधिवक्ता ने कहा कि सरकार नीति बनाने में ईमानदारी से काम कर रही है। नीति भी एक सप्ताह में बनेगी और भुगतान भी होगा। संदेह की कोई वजह नहीं है। कोर्ट ने उम्मीद जताई कि अधिकारी 10-20 साल से अधिक समय से काम कर रहे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान देने का कानून बनाएंगे।

मुख्य सचिव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मनोज सिंह ने बीते शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में हलफनामा दाखिल किया है कि अप्रैल 2018 से दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को एरियर मिलेगा। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि वन विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को एक अप्रैल 2018 से बकाया के साथ 18000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा।

यह काम एक हफ्ते में पूरा हो जाएगा। उनका कहना था कि दैनिक कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग से 7000 रुपये मिल रहे हैं। नियमित कर्मचारियों को भी इसी दर से भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा, 20 साल से अधिक समय से काम कर रहे शेष दैनिक कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतनमान भुगतान की एक नीति भी बनाई जाएगी।

click here to join our whatsapp group