UP Scheme Changes : शादी में मिलने वाले पैसो को लेकर बदले नियम, अब सिर्फ इनको ही मिलेंगे पैसे
मुख्यमंत्री योगी की मंशा के अनुरूप, अन्य पिछड़ी जाति (अल्पसंख्यक पिछड़ी जाति को छोड़कर) की गरीब बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता लेने के इच्छुक लोगों को शादी की तिथि से तीन महीने पूर्व और तीन महीने बाद तक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिकृत विभागीय वेबसाइट http://shadianudan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आप 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता के रूप में पुत्री की शादी करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
यह भी बताया गया कि इस वर्ष आवेदन में नई व्यवस्था लागू की गई है। नई व्यवस्था के तहत आवेदक और उसकी पुत्री का आधार कार्ड होना अनिवार्य है। ई-केवाईसी के माध्यम से आधार कार्ड के माध्यम से आवेदक और उसकी पुत्री की मूल जानकारी स्वतः सत्यापित होगी। आवेदक की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपये होनी चाहिए।
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वृद्धा पेंशन और निराश्रित विधवा पेंशन पाने वाले आवेदकों को आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। आवेदक की अन्य पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र, आवेदक की आय का प्रमाण पत्र और आवेदक की पुत्री की शादी की आयु 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी के बैंक खाते की छाया भी आवश्यक होगी।