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UP Scheme : योगी सरकार ने किया बड़ा ऐलान, अब बेटियों को दिए जाएंगे 2 लाख रुपए

 उत्तर प्रदेश सरकार ने बेटी के जन्म के बाद उसके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक विशिष्ट कार्यक्रम बनाया है। बच्ची के जन्म होते ही उसे पचास हजार रुपये का बॉन्ड दिया जाएगा। यहां आप पूरी स्कीम, योग्यता, शर्तों और शर्तों के बारे में जान सकते हैं।

 
UP Scheme : योगी सरकार ने किया बड़ा ऐलान, अब बेटियों को दिए जाएंगे 2 लाख रुपए 

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी दूसरी बार राज्य की बागडोर संभालने के बाद बेटियों के भविष्य को बचाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं. इनमें से एक है उत्तर प्रदेश सरकार का स्कीम महिलाओं के लिए। दशकों से हमारे समाज में बेटियों की शिक्षा और सशक्तिकरण का मुद्दा गूंज रहा है (UP Government Scheme for New Born Girl)। वर्तमान समाज में, बेटियों के प्रति नकारात्मक विचारों के कारण वे भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराधों का शिकार हो रहे हैं (UP सरकार की योजनाएं लड़कियों के लिए)। इस कड़ी में, राज्य में बेटी के जन्म के बाद उसके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कई योजनाएं बना रही है। भाग्यलक्ष्मी योजना इन्हीं में से एक है। इस योजना का लक्ष्य बेटी के जन्म के बाद उसे भोजन और शिक्षा के लिए पैसे देना है।

इस योजना के तहत, बेटी के जन्म पर माता पिता को उसके पालन पोषण और शिक्षा के लिए आर्थिक मदद दी जाती है। भ्रूण हत्या को रोकना और बेटियों का भविष्य सुरक्षित करना इसका लक्ष्य है। बेटी के जन्म पर उसके माता पिता को भाग्यलक्ष्मी योजना के तहत पचास हजार रुपये का बॉन्ड दिया जाता है। जन्म के समय दिया गया ये बॉन्ड 21 साल में दो लाख रुपये हो जाता है।

इसके अलावा, बच्ची की मां को 5100 रुपये मिलते हैं ताकि वह अपनी बच्ची को अच्छे से देखभाल कर सकें। इसके बावजूद, इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक की वार्षिक आय कम से कम दो लाख रुपये होनी चाहिए। यदि आप भी इस कार्यक्रम से अनजान हैं, तो हमारे इस लेख को अवश्य पढ़ें। यहां आप यूपी सरकार की भाग्यलक्ष्मी योजना के बारे में जान सकते हैं, साथ ही योग्यता और आवेदन प्रक्रिया।

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UP सरकार का कार्यक्रम बालिकाओं के लिए: क्या है पूरी योजना? उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 में भाग्यलक्ष्मी योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत राज्य में बेटी के जन्म के उपरांत माता पिता को पचास हजार रुपये का बॉन्ड दिया जाता है। 21 साल में इस बॉन्ड का मूल्य दो लाख रुपये हो जाएगा। इसके अलावा, बेटी की देखभाल के लिए मां को प्रति माह 5100 रुपये मिलते हैं।
इतना ही नहीं, बेटी के माता-पिता को 6वीं कक्षा में प्रवेश करने पर 3000 रुपये की मदद, 8वीं कक्षा में प्रवेश करने पर 5000 रुपये की मदद, 10वीं कक्षा में प्रवेश करने पर 7000 रुपये की मदद और 12वीं कक्षा में प्रवेश करने पर 8000 रुपये की मदद दी जाती है। प्रदेश सरकार इस प्रकार जन्म से लेकर बेटी की पढ़ाई के लिए 23000 रुपये की आर्थिक सहायता देती है। लेकिन इस योजना की योग्यता निर्धारित है। भाग्यलक्ष्मी योजना में शामिल होने वाले व्यक्ति ही आवेदन कर सकते हैं।

Uttar Pradesh Government Schemes for Girl Marriage: नियम और शर्तें निम्नलिखित हैं: आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
आवेदनकर्ता के परिवार की वार्षिक आय कम से कम दो लाख रुपये होनी चाहिए।
इस योजना के तहत बालिका को 18 वर्ष से पहले शादी नहीं करनी चाहिए।
बच्ची के जन्म के समय आंगनवाड़ी में नामांकन करना अनिवार्य है।
बच्ची को टीकाकरण करना चाहिए।

Uttar Pradesh Government Scheme for New Born Girl: ये आवश्यक दस्तावेज हैं: माता-पिता का आधार कार्ड, निवास प्रमाणपत्र, जाति, आय का प्रमाणपत्र, माता-पिता का पासपोर्ट, बच्ची का जन्म प्रमाणपत्र, मोबाइल नंबर और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी।

UP Bhagya Lakshmi Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन करें: क्या करें महिला एवं बाल विकास विभाग (अप्लाई) की आधिकारिक वेबसाइट wcd.nic.in पर जाएं।
होमपेज पर जाकर Bhagyalaxmi Yojana 2023 को डाउनलोड करने के लिए ऑनलाइन फार्म लिंक पर क्लिक करें।
डेक्सटॉप पर पीडीएफ फॉर्म सेव करें।
एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी अटैच करें।
इसके बाद नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र में फॉर्म दें।
ध्यान रहे कि इस योजना का लाभ सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (बीपीएल) के लोगों को मिल सकता है, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम है।

 

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