UP Scheme : योगी सरकार ने बेटियो के सिर पर रखा अपना हाथ, 51 हजार रुपए देने का किया ऐलान
उत्तर प्रदेश सरकार ने बेटियों की शादी के लिए एक विशिष्ट कार्यक्रम बनाया है। इस कार्यक्रम के तहत राज्य के गरीब और काम करने वाले परिवारों की बेटियों को शादी करने के लिए 51000 रुपये की नकद राशि दी जा रही है। यहां पूरी योजना क्या है? अप्लाई कैसे करें?
योगी सरकार ने अपनी दूसरी बार राज्य की सत्ता संभालने के बाद महिला शादी के लिए UP GOVT स्कीम जैसे कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। एक तरफ, उत्तर प्रदेश सरकार की नवीनतम योजनाओं में कहा गया है कि वे राज्य की बेटियों का भविष्य संवारने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए धन दे रहे हैं। वहीं राज्य सरकार भी बेटियों के विवाह के लिए कई योजनाओं को लागू कर रही है, जैसे यूपी सरकार की योजना लड़कियों के विवाह के लिए।
यह बताया जाना चाहिए कि देश में आज भी कई गरीब परिवार हैं, जिन्हें अपनी बेटी की शादी करते समय धन की कमी का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, बहुत से लोग अपने घरों और खेतों को बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, चाहते हुए भी मजबूरन कर्ज लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यही कारण है कि राज्य सरकार हर दिन बेटी की शादी की योजना बनाती है। योजनाओं में से एक है कन्या विवाह अनुदान।
योजना का लक्ष्य प्रदेश के गरीब और काम करने वाले परिवारों की बेटियों को विवाह करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तथा भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध पर लगाम लगाना और समाज में बेटियों के प्रति नकारात्मक सोच को बदलना है। इस योजना के तहत गरीब परिवार की बेटियों को शादी करने के लिए 51,000 रुपये मिलते हैं। उत्तर प्रदेश की विवाह अनुदान योजना को यहां जान सकते हैं? क्या आप इस योजना के लिए योग्य हैं और आवेदन कैसे करें?
UPVivah Anudan Yojana: क्या कन्या अनुदान योजना है?
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प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश कन्या अनुदान योजना के तहत गरीब और श्रमिक परिवारों की बेटियों की शादी के लिए 51000 रुपये की सहायता देती है। इस योजना की खासियत यह है कि इसका लाभ सभी जाति धर्म के लोगों को मिल सकता है। ध्यान रहे परिवार की दो बेटियों को ही इससे फायदा होगा। साथ ही, विवाह से ९० दिन पहले इसके लिए आवेदन करना होगा। वहीं आप विवाह के 90 दिन बाद भी इस योजना के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं अगर आप चूक जाते हैं।
UP Shadi Anudan Yojana: कन्या अनुदान कार्यक्रम के लिए योग्य आवेदनकर्ता उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
लाभार्थी की उम्र कम से कम 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए।
आप इस योजना को शादी के 90 दिन पहले पात्र होंगे।
ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लाभार्थी परिवार की आय 46,080 होनी चाहिए।
UP Shadi Anundan Yojana के दस्तावेज: ध्यान दें कि आवेदनकर्ता का खाता किसी सरकारी बैंक में होना चाहिए: आधार कार्ड, जाति कार्ड, पहचान पत्र, आय कार्ड, जन्म कार्ड और बैंक पासबुक की छाया प्रति अंगूठे का निशान।
UP Shadi Anundan Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन करें: क्या करें Shadianudan.upsdc.gov.in, विवाह अनुदान की आधिकारिक वेबसाइट, सबसे पहले देखें।
Up Vivah Anuday Scheme Registration लिंक पर होमपेज पर क्लिक करें।
यहां आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा. एसएमएस के जरिए आपको पंजीकरण संख्या और पासवर्ड मिलेगा।
इसके बाद फॉर्म खुला होगा।
यहां विवाह की पुत्री का नाम, जन्म तिथि और विवाह की तारीख दर्ज करें।
इसके बाद राज्य, शहर का नाम आदि भरें।
अब कैप्चा नीचे दर्ज कर सबमिट पर क्लिक करें।
आपका फॉर्म स्वीकार होगा।
संदर्भ के लिए फॉर्म को डेक्सटॉप पर सेव कर लें या इसकी एक छायाप्रति निकाल लें।
इस योजना में ऑफलाइन आवेदन का विकल्प नहीं है। आप सिर्फ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं यहां।