Vidhwa Pension Yojana: सरकार ने विधवा पेंशनरों के लिए जारी किया नया नोटिफिकेशन, जारी सूची मे जिसका नाम होगा उसको दिया जाएगा दोगुना लाभ
Haryana Update: अगर आप किसी विधवा के आसपास हैं या उसे जानते हैं, तो आपको विधवा लाभ योजाना के बारे में उन्हें बताना चाहिए। हम आज आपको विधवा पेंशन योजना (Widow Pension Yojana) के बारे में जानकारी देंगे, साथ ही इसके लिए आवेदन कैसे करें और पात्रता के बारे मे सही डिटेल से बताएँगे
विधवा पेंशन के बारे मे पूरी डिटेल
विधवा पेंशन योजना पात्र महिलाओं को मासिक पेंशन देती है, जो उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने और सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करती है। इस योजना से 300 से 2000 रुपये हर महीने दिये जाते है। यह योजना सिर्फ विधवा महिलाओं के लिए है और इसके लिए महिला आर्थिक रूप से वंचित परिवार से संबंधित होना चाहिए।
उसकी उम्र भी 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसके पास कोई आय का स्रोत नहीं होना चाहिए या परिवार के किसी अन्य सदस्य से सहायता नहीं होनी चाहिए! योजना के लिए आवेदन करना आसान है और स्थानीय सरकारी कार्यालय या ऑनलाइन कर सकते हैं!
विधवा पेंशन के लिए नई अपडेट
ध्यान दें कि जून, अप्रैल और मई की पेंशन जून में मिलने वाली है! साथ ही, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अमन अनिरुद्ध ने बताया कि दिव्यांग, बुजुर्ग और विधवा महिलाओं की पेंशन प्रति माह 1500 रुपये बढ़ा दी गई है। अब विधवा पेंशन योजना लाभ लेने वाले जिले के लोगों की पेंशन सीधे 4500 रुपये होगी सभी विधवा महिलाएं इस विधवा पेंशन योजना का लाभ उठा सकेंगी।
राज्य की विधवा महिलाओं को राज्य सरकार विधवा पेंशन योजना के माध्यम से पैसे दिये जाये है। यह विधवा पेंशन योजना राज्य की केवल विधवा महिलाओं को दी जाती है। इस योजना का लाभ जिस महिला के पति की मृत्यु हो जाती है तो उसको सरकार पेंशन देती है क्यूंकी पति के बाद उसके घर मे कोई कमाने वाला नहीं होता। सरकार विधवा पेंशन योजना के तहत पेंशन पैसे को सीधे महिला के बैंक खाते में भेजने के लिए DBT का उपयोग करती है!
विधवा पेंशन आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज़
आधार कार्ड
आयु प्रमाण पत्र
पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
बैंक विवरण
आय प्रमाण
पासपोर्ट साइज फोटो आदि !
Widow Pension Yojana के लिए पात्रता मानदंड
इस विधवा पेंशन योजना के लिए सभी महिलाओं की आयु 18 से 60 वर्ष होनी चाहिए है
आवेदन करने के लिए आपकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए!
इस विधवा पेंशन योजना में केवल भारत के स्थायी नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं!
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