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Varanasi: Supreme Court's big blow to Muslim side in Gyanvapi Masjid-Kashi case, know how?

Varanasi: ज्ञानवापी मस्जिद-काशी मामले मे मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका, जानिए कैसे?

 
Gyanvapi Mosque Row

Varanasi. उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के काशी-ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वेक्षण रोकने की मांग संबंधी याचिका पर शुक्रवार को तत्काल कोई निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया.

मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, हमे मामले की जानकारी नहीं है. हम आदेश कैसे पारित कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि, कहा , संबंधित दस्तावेज देखने के बाद हम इसे सूचीबद्ध करेंगे.

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निचली अदालत के आदेश से पूर्व की यथास्थिति बनाए रखने की मांग कर रहे वकील ने शीर्ष अदालत को बताया कि आज सर्वेक्षण हो रहा है. इस पर पीठ ने कहा कि वह अभी कोई आदेश पारित नहीं कर सकती. वह मामले को सूचीबद्ध करेगी. हिंदू याचिकाकर्ताओं का मानना है कि काशी- ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर श्रृंगार गौरी मंदिर है.

पांच हिंदू महिलाओं ने दैनिक पूजा की अनुमति के लिए निचली अदालत में याचिका दायर की थी. संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पिछले माह सर्वेक्षण का आदेश दिया था. अदालत ने गुरुवार को कहा था कि बेसमेंट और बंद कमरों समेत पूरी ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वेक्षण जारी रहेगा. मुस्लिम पक्षकारों ने इस सर्वेक्षण का विरोध किया था.

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