हेल्मेट पहनने वालों के लिए जरूरी खबर, जानिए नया नियम
Haryana Update. सड़क पर वाहन चलाते समय आपका भी चालान न कट जाए इसलिए आपके के लिए ये खबर लेकर आए हैं। जहां आपको बताएंगे हेल्मेट पहनने के बाद भी हेल्मेट को लेकर चालान क्यों कटता है।
जानिए क्या है नया नियम
मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, भारतीय सड़कों पर दोपहिया वाहनों को चलाते समय हेल्मेट पहनना अनिवार्य है। बिना हेल्मेट के सवारी करना यातायात के नियमों का उल्लंघन करना है और इसके लिए भारी जुर्माना भी देना पड़ता है।
इसके अलावा, हेल्मेट पहनने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति हेल्मेट की पट्टी नहीं बांधता है तो इसे भी यातायात नियमों का उल्लंघन की तरह ले रहे हैं। हेल्मेट पहनने के बाद उसकी स्ट्रिप लॉक न करने पर 2000 रुपये का चालान कटता है।
सरकार का ये प्रयास सड़क हादसे में होने वाली मौतों की संख्या को कम करना है। मोटर व्हीकल एक्ट 194डी के अनुसार अगर आप बिना हेल्मेट के पकड़े जाते हैं तो आपको 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा, वहीं बिना बीआईएस के हेलमेट पहनने पर भी आपको 1000 रुपये तक का चालान का सामना करना पड़ सकता है।
इसलिए जब आप बिना स्ट्रिप लॉक के हेलमेट पहने हुए पाए जाते हैं तो आपको 2000 रुपये का चालान भरना पड़ सकता है।
नाबालिक के बाइक चलाने पर कटता है 25 हजार का चालान
अगर कोई नाबालिक कार या बाइक चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके पिता को चालान भरना पड़ेगा, इसके अलावा 3 साल तक के जेल जाने के भी प्रावधान है।
मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, यदि आपका बच्चा 18 वर्ष से कम आयु का है और बिना किसी लर्नर लाइसेंस के मोटर वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उस स्थिति में, आपको मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 199A के तहत दंडित किया जाएगा।
अभिभावक को अधिकतम दंड के रूप में तीन साल की कैद और पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है।