Old Vehicle Policy: CNG वाली कार को लेकर सरकार ने किया बड़ा फैसला, बस इतने समय तक ही चला सकेंगे कार
सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए CNG और बिजली से चलने वाले वाहनों को पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों की जगह दे रही है। आने वाले समय में CNG और इलेक्ट्रिक वाहन पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों की बजाय सड़कों पर दौड़ते दिखाई देंगे।
टैक्सी चालकों को बड़ी राहत मिली है क्योंकि केजरीवाल सरकार ने 15 साल तक CNG और क्लीन फ्यूल से चलने वाली टैक्सियों की वैधता बढ़ा दी है। सरकार के इस निर्णय से दिल्ली और NCR क्षेत्र के हजारों टैक्सी चालकों को बहुत राहत मिली है। दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने सूचना दी है। सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि दिल्ली में CNG और क्लीन फ्यूल पर पंजीकृत सभी टैक्सी को 15 वर्ष तक लाइसेंस मिलेगा।
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दिल्ली में पेट्रोल या डीजल से चलने वाले वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है, क्योंकि वे टैक्सियों की तरह वैध हैं। अब दिल्ली की सड़कों पर केवल सीएनजी और क्लीन फ्यूल वाले वाहन दिखाई देंगे। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 74 के अंतर्गत परमिट के वैलिडेशन की समानता को लेकर लगातार आवेदन मिल रहे थे। मामला इतना विकराल हो गया था कि उच्च न्यायालय तक पहुंच गया। Delhi High Court ने परिवहन विभाग को शिकायतकर्ता की याचिका पर विचार करने का आदेश दिया था। Delhi NCR परिवहन विभाग ने बाद में पाया कि परमिट के तहत चलने वाली विभिन्न श्रेणियों की टैक्सियों की अवधि में अंतर था।
दिल्ली सरकार ने परिवहन विभाग द्वारा की गई जांच पड़ताल के अनुसार, विभिन्न श्रेणियों की टैक्सियों की वैधता अलग-अलग है। इसे समान बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। परिवहन विभाग ने पाया कि 2015 की शहर टैक्सी योजना के तहत पंजीकृत टैक्सियों की वैधता आठ वर्ष है, जबकि अन्य श्रेणियों की टैक्सियों की वैधता पंद्रह वर्ष है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इस पर कहा कि दिल्ली सरकार ने टैक्सी चालकों के साथ हमेशा सहयोग किया है। अब सभी टैक्सी चालकों को 15 साल तक टैक्सी चलाना होगा। दिल्ली सरकार के इस निर्णय ने टैक्सी चालकों को काफी राहत दी है।
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