AIFF ban: फीफा से AIFF बैन हटाने के लिए SC ने दिया आदेश
AIFF ban: SC orders to lift AIFF ban from FIFA
HARYANA UPDATE: इंटरनेशनल फुटबॉल संस्था (FIFA) द्वारा भारतीय फुटबॉल संघ (Indian Football Association) को सस्पेंड किए जाने के मामले पर बवाल मचा हुआ है। इस फैसले के बाद से ही AIFF में बदलावों की लड़ाई जारी है।
अब इस मामले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (supreme Court) में सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगले आदेश तक प्रशासकों की समिति (CO) भारतीय फुटबॉल संघ (AIFF) के मामलों पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह फीफा द्वारा एआईएफएफ के निलंबन (AIFF ban)को रद्द करने, भारत में अंडर -17 फीफा विश्व कप आयोजित (Under-17 FIFA World Cup held) कराने और अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में भारत की टीमों की भागीदारी की अनुमति देने के लिए आदेश पारित कर रहा है।
Supreme Court terminates the CoA set up to manage AIFF.
— ANI (@ANI) August 22, 2022
SC says it is passing the order to facilitate revocation of suspension of AIFF by FIFA and holding of Under-17 FIFA World Cup in India as well as allowing participation of teams from India in international events. pic.twitter.com/NEs6DPrGrt
एआईएफएफ के चुनाव भी टले (AIFF elections also postponed)
सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने एआईएफएफ के चुनाव भी टाल दिए हैं, जो 28 अगस्त को होने थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि, एआईएफएफ पर लगा फीफा का निलंबन को रद्द हो और भारत में अंडर -17 महिला फीफा विश्व कप आयोजित हो सके। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में भारत की टीमों को खेलने की अनुमित मिले।
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FIFA suspending AIFF| SC asks if CoA ceased to function today,then from today till World Cup who'll handle administration? SG Mehta says Secy General there can function if CoA ceases to exist
— ANI (@ANI) August 22, 2022
It's priority that the football tournament comes & remains in India, SC says.
प्रशासकों की समिति भंग (Committee of Administrators dissolved)
मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासकों की समिति को भी भंग कर दिया है। इस समिति को दिल्ली हाईकोर्ट ने 16 अगस्त को बनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए भारतीय फुटबॉल संघ की प्रशासकों की समिति को भंग कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि AIFF की कार्यकारी समिति में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष (President, Vice President and Treasurer on the Executive Committee) समेत 23 सदस्य होंगे।