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Delhi: धीरे चलाई गाड़ी तो कट जाएगा चालान

Delhi News: देश में ट्रैफिक नियमों को समय समय पर जरूरतानुसार बदल दिया जाता है ताकि हर जगह पर यातायात सुचारु रूप से चल सके। वहीं हर जगह पर ट्रैफिक नियमों द्वारा स्पीड लिमिट भी तय कर दी गई है।
 
Delhi: धीरे चलाई गाड़ी तो कट जाएगा चालान

Haryana Update:  इसके बावजूद कई लोग स्पीड लिमिट से ज्यादा तेज वाहन चलाते हैं और ऐसे में ही दुर्घटना भी हो जाती है। ऐसे मामले एक्सप्रेस वे से ज्यादा सामने आते हैं।

 

 

 

 

यह होगा इस एक्सप्रेस वे का नियम

लेकिन अब धीरे धीरे एक्सप्रेस वे पर भी कई नियम बदलने का काम चल रहा है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर भी अब नियमों में कुछ बदलाव किया गया है। इस एक्सप्रेस वे पर स्पीड लिमिट के तहत ही वाहन चलाना होगा लेकिन एक नियम ऐसा भी है कि बेशक आप कम स्पीड में गाड़ी चलाए लेकिन आपका चालान कट सकता है। 

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दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर नया नियम

देश में अलग अलग जगहो पर ट्रैफिक नियमों में बदलाव कर यात्रा को सुरक्षित बनाने का काम किया जा रहा है। वहीं अब दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर भी ट्रैफिक नियमों में कई बदलाव किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब इस एक्सप्रेस वे पर स्पीड लिमिट तय करने के साथ कई और नियम भी बनाए जा रहे हैं जिससे तय स्पीड लिमिट से कम स्पीड पर गाड़ी होने पर भी चालान कट सकता है। इस एक्सप्रेस वे पर चिपियाना रेलवे ओवर ब्रिज बनने के बाद स्पीड लिमिट का ध्यान रखना होगा।

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तो कट जाएगा ₹500 का चालान

यदि कोई स्पीड लिमिट से ज्यादा तेज वाहन को चलाता है तो उसका 500 रु का चालान भी हो सकता है। वहीं कई लोग सिंगल रोड पर ओवरटेक कर लेते हैं जिससे दुर्घटना होने का डर होता है। ऐसा करने वालों पर भी तगड़ा चालान हो सकता है। फिर चाहे उनके वाहन कि गति तय स्पीड लिमिट से कम ही क्यो न हो।

जानिए कितनी तय की गई है स्पीड लिमिट

हाइवे पर गाड़ी दौड़ने की ओवरटेक करने की गति सीमा 120bकिमी की रखी गई है। वहीं बीच लेन में गाड़ी की रफ्तार को 100 किमी और फुटपाथ किनारे की लेन पर 80 किमी रखा जा सकता है। वहीं इस एक्सप्रेस वे पर गाड़ी की स्पीड लिमिट 100 किमी और बस की 80 किमी निर्धारित कर दी गई और इस पर सख्ती भी बरती जाने वाली है।


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