logo

हरियाणा में आरटीई के तहत निजी स्‍कूलों में निशुल्‍क दाखिले के लिए विद्यार्थियों के पास दो दिन शेष

Panipat Desk. बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 के तहत कक्षा पहली व प्राइमरी के विद्यार्थियों को सरकारी स्कूलों में निशुल्क दाखिला दिलाया जा रहा है। जिससे कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों को भी प्राइवेट विद्यालयों में दाखिला मिल पाए।
 
हरियाणा में आरटीई के तहत निजी स्‍कूलों में निशुल्‍क दाखिले के लिए विद्यार्थियों के पास दो दिन शेष

Haryana Update. इसके लिए परिवार की वार्षिक आय एक लाख 80 हजार से कम व प्राइवेट स्कूल घर से एक किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। इसके बाद ही विद्यार्थी आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में निशुल्क दाखिला ले सकते है।

 

 

सरकार द्वारा प्राइवेट स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों को आरटीइ के तहत आरक्षित किया है। जिन पर दाखिला लेने के इच्छुक विद्यार्थियों के 16 से 25 अप्रैल तक आवेदन मांगे गए थे। जिन विद्यार्थियों ने आवेदन किए, उनके आधार पर 29 अप्रैल को ड्रा निकाला गया। जिनमें आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को रिक्त सीटों के आधार पर दाखिले के लिए प्राइवेट स्कूल अलाट किए गए। ताकि ड्रा में नाम आने वाले विद्यार्थी संबंधित स्कूल में जाकर दाखिला ले सकते हैं।


इस ड्रा में नाम आने वाले विद्यार्थियों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला लेने के लिए 5 मई तक का समय दिया गया है। अगर इस अवधि में विद्यार्थी दाखिला नहीं ले पाते हैं तो उन्हें मौका नहीं मिला पाएगा। बची हुई आरक्षित सीटों पर आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी। प्रतीक्षा सूची में नाम आने वाले विद्यार्थी 10 से 14 मई तक दाखिला ले पाएंगे।

ताकि जिन विद्यार्थियों को नाम पहले ड्रा में नहीं आया, उनके पास भी रिक्त बची सीटों पर प्राइवेट स्कूलों में दाखिले का विकल्प बच पाए। आरटीइ के तहत उन बच्चों को दाखिले का मौका दिया गया है जिनके परिवार की वार्षिक आय एक लाख 80 हजार से कम है।

Also Read This news- Weather Update: मौसम विभाग ने दी राहत भरी खबर, जानिए हरियाणा में कब होगी बारिश


इसकी पुष्टि के लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। वहीं कक्षा प्री स्कूल या नर्सरी में दाखिले के लिए आयु सीमा 3 से 5 वर्ष, प्री-प्राइमरी या केजी कक्षा के लिए 4 से 6 वर्ष तथा कक्षा प्रथम के लिए 5 से 7 वर्ष रखी गई है।

click here to join our whatsapp group