हरियाणा के ताऊ खट्टर की बड़ी घोषणा, इन श्रमिको को मिलने जा रहा है 2 लाख रुपये का उपहार
Haryana Update: यह पुरस्कार पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं और युवतियों को भी दिया जाएगा। विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार अपेक्षाकृत अधिक अंक प्राप्त करने वाले कार्यकर्ता को प्रथम, द्वितीय एवं जिला स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा।
इसके अलावा, समान अंक होने की स्थिति में, पुरस्कार की वह श्रेणी जिसके लिए वह पात्र है, सभी समान अंक प्राप्तकर्ताओं को प्रदान की जाती है। इसके अलावा पुरस्कारों की संख्या 45 तक घटाई या बढ़ाई जा सकती है.
इसके अलावा कोई अन्य प्रमाण पत्र भी कार्यालय में आकर आवेदन के साथ जमा किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि मूल्यांकन अंकों में कार्यकर्ता प्राथमिक चिकित्सा, अग्निशमन आदि के संस्थान स्तर से जारी आंतरिक प्रमाण पत्र के स्थान पर बाह्य स्रोत द्वारा जारी प्रमाण पत्र को प्राथमिकता देंगे।
कार्यकर्ताओं को ऐसे पुरस्कार दिये जायेंगे
पुरस्कार राशि क्रमांक
राज्य में सिर्फ 1 कर्मचारी को ही मुख्यमंत्री श्रम रत्न उपहार के तौर पर 2 लाख रु देंगे
हरियाणा श्रम भूषण पुरस्कार 1 लाख रुपये राज्य में केवल 2
ऐसे श्रमिकों को यह पुरस्कार 2002 में हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री श्रम पुरस्कार योजना के तहत दिया जाएगा। जिले के किसी भी औद्योगिक एवं वाणिज्यिक इकाई में कार्यरत हैं और उच्च दक्षता, अनुशासन एवं सामाजिक दायित्वों को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। सरकार का मानना है कि ऐसे कर्मियों को पुरस्कृत करने से न सिर्फ कर्मी की पहचान स्थापित होगी, बल्कि सहकर्मियों को भी ऐसा करने के लिए महत्वपूर्ण प्रोत्साहन मिलेगा.
आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
इस योजना के लिए आवेदन करने के इच्छुक कर्मचारी को Company में काम करने के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज़ की फोटो, सैलरी पर्ची और अन्य डोक्यूमेंट, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र, कोई अन्य बड़ा काम जैसे किसी की जान बचाना या बचाना चाहिए। कोई क्षति या प्रमाणपत्र या अन्य कार्य का पुरस्कार और कोई अन्य साक्ष्य।
इन कर्मियों को पुरस्कार नहीं मिलेगा
पुरस्कार के लिए आवेदन करने वाले कर्मी को संस्थान में कम से कम तीन साल तक काम करना चाहिए। कर्मचारी का अधिकतम मासिक वेतन 25,000 रुपये से कम होना चाहिए। कुल पुरस्कारों में से 5 पुरस्कार विकलांग श्रमिकों के लिए आरक्षित होंगे। यदि कोई आवेदन प्राप्त नहीं होता है तो ये पुरस्कार सामान्य कार्यकर्ताओं को दिये जायेंगे। एक कार्यकर्ता को केवल एक बार ही पुरस्कृत किया जाएगा। कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित नहीं है। कर्मचारी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं.
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