Electricity Haryana: अब बिजली विभाग को इतने घंटों मे ठीक करनी होगी ये समस्याएँ, हरियाणा सरकार का आदेश जारी
Haryana Update: हरियाणा सरकार ने जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा विभाग की 21 सेवाओं को भी सेवा के अधिकार के दायरे में लाया है। अब विभाग को ये सेवाएं तय समयावधि में देनी होगी। इसके अलावा, सरकार ने इन सेवाओं के लिए प्रथम और द्वितीय शिकायत निवारण अधिकारी भी नियुक्त किए हैं।
हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग मामले को देखेगा यदि द्वितीय शिकायत निवारण अधिकारी भी निर्धारित समयावधि में उपभोक्ता को सेवा देने में असमर्थ है। संबंधित कर्मचारी या अधिकारी के वेतन से भी जुर्माना वसूला जाएगा।
इस समय में काम पूरा होना चाहिए
चार घंटे: फ़्यूज़ कॉल, विद्युत आपूर्ति (हाई वोल्टेज) में वृद्धि की घटनाएं या शहरी क्षेत्रों में अनिर्धारित लोड शेडिंग
6 घंटे: शहरों में बिजली कटौती के बाद कनेक्ट करना
8 घंटे तक: शहरी क्षेत्रों में ओवरहेड लाइन ब्रेकडाउन और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वृद्धि की घटना
12 घंटे: पोल टूटने पर ब्रेकडाउन और ग्रामीण क्षेत्रों में भुगतान न करने के कारण बिजली कटौती के बाद कनेक्शन
16 घंटे: गांवों में फ्यूज कॉल और ओवरहेड लाइन ब्रेकडाउन
24 घंटे का समय: शहरों में वितरण ट्रांसफार्मर खराब होने पर ठीक करना होगा।
48 घंटों की अवधि में: ओवरहेड ब्रेकडाउन और वितरण ट्रांसफार्मर विफलता (ग्रामीण), भूमिगत केबल ब्रेकडाउन टूटे पोल के कारण (शहरी और ग्रामीण)
तीन दिन: मीटर का ज्ञान प्राप्त करना, खराब और जले हुए मीटर बदलना (शहर)
7 दिन: गलत बिल या बिल न मिलना, ग्रामीण क्षेत्रों में खराब मीटर बदलना