Haryana BPL Family: हरियाणा के BPL परिवारों को मिलेगा डेढ़ लाख रुपये, ऐसे करे आवेदन
Haryana BPL Family: हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने BPL परिवारों से आवेदन मांगे हैं. हरियाणा सरकार सालाना 80 हजार से कम आय वाले अनुसूचित जाति परिवारों को डेढ़ लाख रुपये तक का लोन देगी. जानिये विस्तार से...

हरियाणा सरकार 80 हजार से कम आय वाले अनुसूचित जाति परिवारों को डेढ़ लाख रुपये तक का लोन (Loan) देगी. अनूसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की ओर से स्वयं का रोजगार (Employement) स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से ये लोन दिया जाएगा. इसमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग यानी कि बीपीएल परिवार (BPL Family) आते हैं.
इस योजना के तहत कैसे अप्लाई करना है, इसका लाभ कौन से लोग उठा सकते हैं. आज 'बात आपके काम की' में हम इन्हीं बातों को विस्तार से जानते हैं.
किसे मिलेगा इस योजना का लाभ?
सबसे पहले बता दें कि इस योजना का लाभ उन पात्र परिवारों को मिलेगा, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 1 लाख 80 हजार रुपये (परिवार पहचान पत्र अनुसार) से अधिक ना हो. ऐसे परिवारों को बैंकों के माध्यम से 1 लाख 50 हजार रुपये तक का लोन दिया जाएगा.
ये लोन पशु पालन, किराना की दुकान, मनियारी दुकान, ब्यूटी पार्लर, ई-रिक्शा, सूअर पालन या अन्य कोई लाभप्रद योजना आदि के लिए दिया जा रहा है.
किस तरीके से मिलेगा इस योजना का लाभ?
इस योजना में निगम कुल लागत का 50 प्रतिशत यानी कि अधिकतम 10 हजार रुपये तक की सब्सिडी और 10 प्रतिशत मार्जिन मनी, 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर उपलब्ध करवाता है. इसके अलावा बकाया का ऋण बैंकों की ओर से दिया जाता है.
अगर आप हरियाणा के रहने वाले हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको निगम की वेबसाइट www. hsfdc.org.in पर जाकर ऋण आवेदन फॉर्म भरकर संबंधित जिला कार्यालय में जमा करना होगा.
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