logo

Haryana News: सीएम खट्टर ने किेए आदेश जारी, अब आरक्षण के तहत होगा इन अधिकारियों का प्रमोशन

Haryana News: हरियाणा में अब आरक्षण के तहत क्लास 1 और क्लास 2 के अधिकारियों को भी प्रमोशन मिलेगा। प्रमोशन में आरक्षण से संबंधित ये आदेश CM मनोहर लाल ने जारी किए हैं।
 
Haryana News

Haryana News: हरियाणा में अब आरक्षण के तहत क्लास 1 और क्लास 2 के अधिकारियों को भी प्रमोशन मिलेगा। प्रमोशन में आरक्षण से संबंधित ये आदेश CM मनोहर लाल ने जारी किए हैं।  मुख्यमंत्री ने ये निर्देश राज्य के सभी विभागों को देते हुए सरकार की ओर से इसके बारे में पत्र भी जारी किया है।

Latest News: Jobs: प्रयोगशाला हेल्पर के साथ- साथ इन पदों पर निकली भर्ती, जल्द करें आवेदन
इस विषय पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से विभिन्न विभागों से लगभग 55 अधिकारियों ने बैठक की थी। इन अधिकारियों ने कहा कि अनुसूचित जाति के क्लास 1 और क्लास 2 अधिकारियों के प्रमोशन पर 1966 से प्रतिबंध लगा दिया गया था, जब हरियाणा को संयुक्त पंजाब से अलग कर दिया गया था।

क्लास 1 और क्लास 2 में अनुसूचित जाति को प्रोत्साहन

ये सभी विभागीय अधिकारी राज्य के कई जिलों से आए थे और मुख्यमंत्री मनोहर लाल से अपने प्रमोशन के बारे में शिकायत की।

हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए पत्र जारी किया कि क्लास 1 और क्लास 2 के प्रमोशन में अनुसूचित जाति को प्राथमिकता दी जाएगी।

हरियाणा सरकार ने गुरुवार को प्रमोशन में आरक्षण को लेकर ये दिशानिर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जरनैल सिंह बनाम लछ्मी नारायन गुप्ता और अन्य के मामले में दिए गए निर्देश का भी उल्लेख किया गया है, जो अधिकारियों के प्रमोशन में आरक्षण से जुड़ा हुआ है।

28 जनवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारों को अधिकारियों को बढ़ाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए।

इनमें अनुसूचित जाति और जनजाति के डेटा के आधार पर राज्य में प्रमोशन के बारे में भी निर्देश थे। ऐसे में सरकार ने कहा कि राज्य के प्रमोशन के दौरान सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण संबंधी आदेश का ध्यान रखा जाएगा।
 

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now