हरियाणा के CM ताऊ खट्टर ने किसानों के लिए बनाई किसान पेंशन योजना, योजना का मुख्य उद्देश्य ये है..
हरियाणा के कमजोर किसानों को मदद पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य में किसान पेंशन स्कीम शुरू की गई है
हरियाणा के कमजोर किसानों को मदद पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य में किसान पेंशन स्कीम शुरू की गई है। प्रदेश के कम जोत और निम्न आमदनी वाले सभी पात्र किसानों को आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन राशि प्रदान की जा रही है।
किसान पेंशन योजना का उद्देश्य
किसान पेंशन योजना का उद्देश्य प्रदेश के किसानों को आजीविका का बेहतर माध्यम देना है, जिससे वह आत्मनिर्भर बन सके। किसान पेंशन योजना से राज्य के कम से कम 16 लाख किसानों को फायदा होने की उम्मीद है। इसके साथ ही हरियाणा के 2.6 लाख कृषि मजदूरों को भी पेंशन योजना से फायदा मिल सकता है।
हरियाणा सरकार ने किसान पेंशन स्कीम के लिए 1500 करोड़ रुपये का बजट बनाया है। राज्य सरकार ने सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को उनके जिले में मौजूद किसानों के आंकड़े भेज दिए हैं और उसका मिलान कर वापस रिपोर्ट भेजने के आदेश दिए हैं।
किसान पेंशन योजना के तहत आवेदन करने पर आप के दस्तावेजों का सत्यापन किए जाने के बाद आपके बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस खाते में सीधे पेंशन की रकम आ जाती है।
Haryana Kisan Pension Yojana का लाभ कौन ले सकता है
किसान पेंशन योजना में आवेदन केवल हरियाणा राज्य के किसान कर सकते हैं।
आवेदक की उम्र 58 साल से अधिक होनी चाहिए।
5 एकड़ तक कृषि भूमि रखने वाले किसान पेंशन योजना के पात्र हैं।
आवेदक किसान की परिवार की वार्षिक आय 1.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
किसान पेंशन योजना का लाभ परिवार में एक व्यक्ति को ही दिया जाएगा।
आवेदक के पास बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है।
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किसान पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज
आधार कार्ड
खेत की खसरा खतौनी
आय प्रमाण पत्र
बैंक खाते का प्रमाण
पहचान पत्र
मोबाइल नंबर
आयु प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो