Haryana News: हरियाणा में आई बाढ़ से प्रभावित लोगो को मिलेगा 50 लाख रुपए का मुआवजा, पोर्टल हुआ लांच, जाने कैसे मिलेंगे आपको
Haryana Update: इस पोर्टल पर नागरिक अपने घर, पशुधन, फसलों, वाणिज्यिक और चल-अचल संपत्ति की क्षति व नुकसान की जानकारी दर्ज कर सकेंगे। 18 अगस्त 2023 तक, आम लोग इस पोर्टल पर अपने नुकसान के दावे अपलोड कर सकेंगे।
श्री मनोहर लाल ने आज यहां एक प्रेस वार्ता में कहा कि हाल ही में नूहं में हुई घटना में संपत्ति को हुआ नुकसान भी नागरिक इस पोर्टल पर दर्ज कर सकेंगे और एक योजना बनाकर उन्हें मुआवजा दिया जाएगा।
उन्हें बताया गया कि पहले क्षतिपूर्ति पोर्टल में केवल किसान ही अपनी फसलों का क्षतिग्रस्त हिस्सा दर्ज कर सकते थे। लेकिन अब सरकार ने पोर्टल में नए फीचर जोड़े हैं, जिससे लोग एक ही पोर्टल पर जान-माल के नुकसान की सूचना दर्ज कर सकेंगे।
उन्होंने कहा कि इस पोर्टल का उद्देश्य जनता द्वारा आवेदन जमा करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। साथ ही प्रभावित लोगों को हुए नुकसान के समयबद्ध तरीके से सत्यापन और मुआवजे के वितरण की प्रणाली में पारदर्शिता लाना है। उन्होंने कहा कि इस ऑनलाइन प्रक्रिया से समय कम हो जाएगा, मुआवजे के दावे की पूरी प्रक्रिया आसान हो जाएगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। आम जनता से अनुरोध है कि वे इस पोर्टल का उपयोग करें।
श्री मनोहर लाल ने बताया कि इस पोर्टल पर लोग आपदा में खोए हुए पशुओं की किस्म और संख्या का विवरण अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह, घर के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में घर का प्रकार यानी कच्चा या पक्का और उसकी क्षति के प्रकार जैसे विवरण प्रदान करना आवश्यक है। नुकसान का आकलन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के फील्ड स्टाफ द्वारा कम से कम समय में सत्यापित किया जाएगा। मुआवजे की गणना सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी और उचित प्रक्रिया के बाद व निर्धारित मानदंडों के अनुसार भुगतान किया जाएगा।
चल संपत्ति और अचल संपत्ति के नुकसान का क्रमश: 50 लाख रुपये और 25 लाख रुपये की अधिकतम क्षतिपूर्ति
मुख्यमंत्री ने मुआवजा संबंधी विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि चल संपत्ति के मामले में 5 लाख रुपए तक के नुकसान के लिए 80 प्रतिशत यानी 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के नुकसान पर 70 प्रतिशत का मुआवजा दिया जाएगा; 10 से 20 लाख रुपए तक के नुकसान पर 60 प्रतिशत; 20 से 50 लाख रुपए तक के नुकसान पर 40 प्रतिशत; 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक के नुकसान पर 30 प्रतिशत; और 1 करोड़ रुपए से 1.5 करोड़ रुपए तक के नुकसान पर 20 प्रतिशत का मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजे की ऊपरी सीमा 50 लाख रुपये तक सीमित की गई है।
इसी तरह, एक लाख रुपये तक की संपत्ति के नुकसान पर शत-प्रतिशत मुआवजा दिया जाएगा। 1 लाख से 2 लाख रुपए तक के नुकसान पर 75 प्रतिशत का मुआवजा दिया जाएगा; 2 से 3 लाख रुपए तक के लिए 60 प्रतिशत; 3 से 5 लाख रुपए तक के लिए 50 प्रतिशत; 5 से 7 लाख रुपए तक के लिए 40 प्रतिशत; और 7 लाख से 25 लाख रुपए तक के लिए 30 प्रतिशत का मुआवजा दिया जाएगा।
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