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Haryana News: हरियाणा सरकार ने नौकरी को लेकर नियमों में किया बदलाव, जानें क्या है नई अपडेट

Haryana News: हरियाणा में 18 साल से कम उम्र के लोगों को किसी भी सरकारी विभाग में पद नहीं मिलेगा। सामान्य वर्ग में आवेदन करने के लिए 18 से 42 वर्ष की आयु के उम्मीदवार ही योग्य हैं।

 
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Haryana News: हरियाणा में 18 साल से कम उम्र के लोगों को किसी भी सरकारी विभाग में पद नहीं मिलेगा। सामान्य वर्ग में आवेदन करने के लिए 18 से 42 वर्ष की आयु के उम्मीदवार ही योग्य हैं।

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47 वर्ष की आयु तक एससी, ओबीसी, विधवा या तलाकशुदा महिलाएं, सैन्य सेवा के दौरान विकलांग हुए सैनिकों की पत्नियां और अविवाहित युवतियों को आवेदन करने से छूट मिलेगी। दिव्यांग और कच्चे कर्मचारियों को 52 साल की उम्र तक सरकारी सेवा में आने का अवसर मिलेगा।

सभी विभागों में सभी पदों पर भर्ती के लिए अब 18 वर्ष की न्यूनतम आयु होगी। सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए कर्तव्यों की प्रकृति और आवश्यक योग्यताओं के कारण, किसी विभाग में किसी विशेष पद के लिए सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा अठारह वर्ष से अधिक होगी, या बयालीस वर्ष से अधिक होगी।

निर्देशों में कहा गया है कि ग्रुप ए, बी, सी या डी के पद पर किसी पूर्व सैनिक की नियुक्ति के लिए उसकी वास्तविक आयु से सैन्य सेवा की वास्तविक अवधि को घटाकर तीन वर्ष तक का अंतराल लगाना होगा। विशेष छूट के बावजूद (पूर्व सैनिकों को छोड़कर) किसी भी श्रेणी के आवेदक की आयु 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यह सूचना वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने दी है। हालाँकि राज्य सरकार ने आवेदन के लिए न्यूनतम आयु सीमा 17 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी है, कुछ विभागों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए अभी भी 17 वर्ष की आवश्यकता होती है।

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