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Haryana News: हरियाणा सरकार ने किए कानूनो में बदलाव, अब इन मामलो पर नही होगी एफआईआर दर्ज

Haryana News: हरियाणा सरकार कानूनों और नियमों में व्यापक बदलाव करने वाली है। शासन स्तर पर कई कानूनों को अपराधमुक्त करने की तैयारी की गई है। इसके लिए सरकार ने 319 अधिनियम को अपराधमुक्त करने के लिए प्रत्येक विभाग से रिपोर्ट मांगी है।
 
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Haryana News: हरियाणा सरकार कानूनों और नियमों में व्यापक बदलाव करने वाली है। शासन स्तर पर कई कानूनों को अपराधमुक्त करने की तैयारी की गई है। इसके लिए सरकार ने 319 अधिनियम को अपराधमुक्त करने के लिए प्रत्येक विभाग से रिपोर्ट मांगी है। इसके लिए विभागों को पंद्रह दिन का अवधि दी गई है। राज्य में अब तक 28 अधिनियम अपराधमुक्त हैं।

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मुख्य लक्ष्य अनुपालन को डिजिटल, सरल, अपराधमुक्त और तर्कसंगत बनाना है। राज्य के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने इस संबंध में एक बैठक में प्रशासनिक सचिवों से कानूनों और अधिनियमों पर रिपोर्ट मांगी है।

यद्यपि सरकार ने अभी तक इन कानूनों का विवरण नहीं जारी किया है, वे सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान करते हैं। इन मामलों में सरकार सजा और जुर्माना लगाकर धन जमा करेगी।

इसलिए सरकार ने ये निर्णय लिए

CM मनोहर लाल ने पहले ही कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य कानूनों के छोटे-छोटे उल्लंघनों के लिए एफआईआर दर्ज करने से लोगों को जेल या मुकदमा चलाने से बचाना है। उन्हें आपराधिक अपराधों के बजाय नागरिक अपराध माना जा सकता है और प्रशासनिक कार्रवाई, जुर्माने या अन्य गैर-आपराधिक दंडों से नियंत्रित किया जा सकता है।

मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में व्यापार और उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के उद्देश्य से, कुछ छोटे अपराध एक नियमित घटना हो सकते हैं और उन्हें आपराधिक नहीं माना जाना चाहिए।

विभाग की समीक्षा

28 अधिनियमों को अपराधमुक्त करने के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों ने सफलतापूर्वक पहल की है। कौशल ने बताया कि विभाग राज्य में जटिल नियमों, नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं के गैर-अनुपालन को कम करने के लिए सक्रिय रूप से विश्लेषण कर रहे हैं। हरियाणा में अधिनियमों के गैर-अपराधीकरण की शुरुआत के बाद से पांच सौ से अधिक अनुपालनों का बोझ कम हो गया है।

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