Haryana News: इन लोगों के हरियाणा सरकार ने बिजली बिल किये माफ...
Haryana Update: जानकारी के लिए बता दे कि वे सभी अंत्योदय परिवार इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे, जिनकी पीपीपी डेटा के अनुसार सत्यापित आय 1 लाख रुपये प्रति वर्ष तक है, पिछले 12 महीनों में, विद्युत कनेक्शन चालू या बंद है, जिससे औसत मासिक 150 यूनिट खर्च हुए हैं। बिजली बिल एक यूनिट या दो या अधिक बिलिंग चक्रों के लिए नहीं भुगतान किया गया है।
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उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam Limited) के एक प्रवक्ता ने यह सूचना देते हुए बताया कि इस योजना के द्वारा आवेदक को सिर्फ पिछले 12 महीनों की मूल राशि, अधिकतम 3600 रुपये देना होगा। यह रकम एक बार में या छह ब्याज मुक्त किस्तों में दी जा सकती है।
इसी के साथ उन्होने ये भी बताया कि जिनके कटे हुए कनेक्शन की स्थिति में यदि 6 महीने के भीतर कनेक्शन काटा जाता है तो यह कनेक्शन पूरी राशि जमा करने पर या पहली किस्त जमा करने पर जोड़ दिया जाएगा। यदि कनेक्शन को 6 महीने से अधिक समय हो गया है, तो यह नया कनेक्शन माना जाएगा और अग्रिम भुगतान करने पर ही दोबारा जोड़ा जाएगा।
उन्होंने यह भी बताया कि विवादित बिलों के मामले में पात्र अंत्योदय परिवारों को विवादित राशि का 25 प्रतिशत या 3600 रुपये, जो भी कम हो, भुगतान करना होगा। इसके अलावा बिजली चोरी के जो मामले इस योजना से पहले के हैं, वे भी इस योजना का विकल्प चुन सकते हैं।
बशर्ते कि वे कंपाउंडिंग राशि का 100 प्रतिशत एकमुश्त और जुर्माना राशि का 50 प्रतिशत या 3600 रुपये, जो भी कम हो, का भुगतान कर सकते हैं। यह योजना विभाग द्वारा वापस लिये जाने तक वैध रहेगी।
Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam Limited (यूएचबीवीएन)राज्य के सभी उपभोक्ताओं को निरंतर और निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार ने योग्य परिवारों से इस अनूठी योजना का लाभ उठाने और मुख्यधारा में शामिल होने का आह्वान किया है।
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