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Haryana News: खट्टर सरकार का कच्चे कर्मचारियों को दिवाली तोहफा, इन भर्तियों में मिलेगी विशेष छुट

Haryana News: नए नियम हरियाणा सिविल सेवा द्वितीय संशोधन नियम, 2023 के तहत किसी भी विभाग, बोर्ड, निगम या सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान में काम करने वाले कर्मचारियों को छूट मिलेगी। नए नियमों के अनुसार, कर्मचारियों को उनके पिछले काम के वर्षों के बराबर आयु सीमा छूट मिलेगी।

 
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Haryana News: नए नियम हरियाणा सिविल सेवा द्वितीय संशोधन नियम, 2023 के तहत किसी भी विभाग, बोर्ड, निगम या सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान में काम करने वाले कर्मचारियों को छूट मिलेगी। नए नियमों के अनुसार, कर्मचारियों को उनके पिछले काम के वर्षों के बराबर आयु सीमा छूट मिलेगी।

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लाभ सिर्फ एक बार मिलेगा

सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं में काम करने वाले लोग पात्र होंगे। नियमों के अनुसार, कर्मचारी अपने जीवनकाल में केवल एक बार ही छुट्टी का लाभ उठा सकते हैं। नई अधिसूचना में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग, बोर्ड या निगम में नियमित आधार पर नियुक्त किया जाता है, तो वह किसी भी बाद की नियुक्ति के लिए दोबारा आवेदन कर सकता है, लेकिन उसे लाभ नहीं मिलेगा।

HPSC-HSSC सर्टिफिकेट की जांच करेगा

हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, आयु में छूट के लिए उम्मीदवारों पर विचार करने से पहले, पिछले नियुक्त अधिकारियों द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्रों का सत्यापन करेंगे, ताकि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी हो सके। नियमित सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, जबकि अधिकतम 42 वर्ष है। यद्यपि, कुछ पदों पर प्रवेश की आयु कर्तव्यों के आधार पर लगभग 42 वर्ष है।

एसआई कांस्टेबल भर्ती अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा

कांस्टेबल और एसआई जैसे पुलिस कर्मियों के पदों के लिए एससी, बीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार, जिन्हें 42 वर्ष से कम है, पांच वर्ष की आयु छूट भी मिल सकती है। जहां तक पूर्व सैनिकों की बात है, शॉर्ट सर्विस कमीशन और आपातकालीन कमीशन अधिकारी, वे सैन्य सेवा की सीमा तक तीन साल की अतिरिक्त आयु सीमा से छुट्टी पात्र हैं।


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