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Haryana HKRN News: हरियाणा कौशल रोजगार के नियमो मे होने जा रहे कुछ बड़े बदलाव, जानिए पुरी जानकारी

हरियाणा कौशल रोजगार निगम को अस्थाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए नियुक्त किया है. इस भर्ती प्रक्रिया के नियमो मे अब कुछ बदलाव किए जा रहे हैं. पहले अस्थाई नौकरी केवल अनुभवी उम्मीदवारों को मिल रही थी. लेकिन अब नए नियमों के अनुसार योग्य उम्मीदवारों को नौकरी मिल सकेगी
 
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HKRN News: आपको पता है कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम को अस्थाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए नियुक्त किया है. इस भर्ती प्रक्रिया के नियमो मे अब कुछ बदलाव किए जा रहे हैं. पहले अस्थाई नौकरी केवल अनुभवी उम्मीदवारों को मिल रही थी. लेकिन अब नए नियमों के अनुसार योग्य उम्मीदवारों को नौकरी मिल सकेगी. हरियाणा सरकार नियमों में बदलाव करेगी, जिससे उम्मीदवारों को अनुभव के अधिकतम 10 अंक मिलेंगे. वर्तमान नीति में चुनाव के लिए 150 अंक निर्धारित किए गए हैं, लेकिन संशोधित नीति में इन्हें 100 कर दिया जाएगा. संशोधित नीति का मसौदा अभी बनाया जा रहा है. ध्यान दें कि निगम केवल ग्रुप C और ग्रुप D के पदों पर अस्थाई भर्ती करता था. संशोधित नीति में अब भर्ती के लिए वित्त विभाग से पूर्व अनुमति लेनी भी जरूरी होगी, जो कि रोजगार निगम में जो रेट और नौकरी लेवल है, उनसे ऊपर होगा. हरियाणा कौशल रोजगार निगम अब अफसरों को अस्थाई तौर पर भर्ती कर सकेगा.

सामाजिक आर्थिक मापदंड में 10 अंकों का लाभ इस प्रकार मिलेगा

अगर उम्मीदवार अनाथ है, तो उसे सामाजिक आर्थिक मापदंड में दस अंक मिलेंगे. सामाजिक आर्थिक मापदंड में 10 अंकों का लाभ भी मिलेगा अगर आवेदक विधवा है या आवेदन कर्ता पहला या दूसरा बच्चा है जिसके पिता की 42 वर्ष की उम्र से पहले मृत्यु हो गई है. यदि आवेदक पहला या दूसरा बच्चा है जिसके पिता की मौत उसके 15 साल के होने से पहले हुई है, तो उसे पांच अंक मिलेंगे.

अनुभव के 10 अंक

जिस उम्मीदवार ने एक साल के लिए हरियाणा सरकार के नियंत्रण वाले विभाग, बोर्ड, निगम यूनिवर्सिटी, पब्लिक सेक्टर या अन्य अथॉरिटी में काम किया है, तो उसे 10 अंक मिल सकते हैं.

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