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Haryana News: CM खट्टर का बड़ा ऐलान, अब धौलीदार ब्राह्मण बेच सकेंगे दान की जमीन

Today Haryana News: आपको बता दें, की पत्र में सभी उपायुक्तों को यह भी बताया गया है कि संबंधित धौलीदारों द्वारा उनके पक्ष में उत्परिवर्तन की मंजूरी के बाद जिले के सभी पंजीकरण अधिकारियों को बिक्री कार्यों आदि को आगे पंजीकृत करने के लिए पूरी तरह से जागरूक करें।
 
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Haryana Update: आपकी जानकारी के लिए बता दें, की हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल ने कहा कि ब्राह्मण समाज को सालों पहले दान में मिली धौली की जमीन का मालिकाना हक और इसे बेचने का अधिकार दिया जा चुका हैं। 

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वित्तीय आयुक्त राजस्व और अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा ने इस संदर्भ में सभी जिला उपायुक्तों को पत्र लिखकर सूचना जारी की हैं।

गौरतलब है कि 11 दिसंबर 2022 को करनाल में आयोजित भगवान परशुराम महाकुंभ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लगभग 1700 एकड़ धौली की जमीन के मालिकाना हक की घोषणा की थी।

कंवरपाल ने बताया कि वित्तीय आयुक्त राजस्व एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार ने उपायुक्तों को आदेश दिया है कि हरियाणा धौलीदार, बूटीमार, भोंडेदार और मुकरारीदार (मालिकाना अधिकार निहित करना) अधिनियम को संशोधित किया जाए। इसके तहत निजी व्यक्ति या संस्था की संपत्ति धौलीदारों आदि में निहित है। 

दान में दी गई जमीन भी बेचने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। पत्र में सभी उपायुक्तों को यह भी बताया गया है कि संबंधित धौलीदारों द्वारा उनके पक्ष में उत्परिवर्तन की मंजूरी के बाद जिले के सभी पंजीकरण अधिकारियों को बिक्री कार्यों आदि को आगे पंजीकृत करने के लिए पूरी तरह से जागरूक करें।

उनका कहना था कि मुख्यमंत्री ने भगवान परशुराम की जयंती पर राजपत्रित अवकाश दिया, कैथल में मेडिकल कॉलेज को भगवान श्री परशुराम का नाम दे दिया, गौड़ ब्राह्मण कॉलेज को पहरावर जमीन दे दी, भगवान परशुराम के नाम पर डाक टिकट जारी किए गए, धौलीदारों को लगभग 1700 एकड़ निजी जमीन दी गई, परशुराम चौक से गांधी चौक तक के मार्ग का नाम हैं। 

भाजपा सरकार में ब्राह्मण समाज का हित सुरक्षित है, उन्होंने कहा। ब्राह्मण समाज की अधिकांश मांगों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरा किया हैं।

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