Haryana News: खट्टर सरकार ने लागू की नई व्यवस्था, अब झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों को मिलेगा बिजली कनेक्शन
Haryana News: झुग्गी-झोपड़ियों और अनियमित कॉलोनियों में रहने वाले परिवारों को बिजली कनेक्शन देने के लिए हरियाणा सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है। इन परिवारों को बिजली मीटर के लिए संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यह व्यवस्था ऐसी है।
Haryana News: झुग्गी-झोपड़ियों और अनियमित कॉलोनियों में रहने वाले परिवारों को बिजली कनेक्शन देने के लिए हरियाणा सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है। इन परिवारों को बिजली मीटर के लिए संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यह व्यवस्था ऐसी है।
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मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नई व्यवस्था का पालन करते हुए अधिकारियों को कॉल सेंटर या हेल्पलाइन नंबर खोलने के निर्देश दिए हैं। उपभोक्ता को कनेक्शन के लिए आवेदन करते ही उसके मोबाइल पर एक मैसेज भेजा जाना चाहिए जो उसे किस दिन कनेक्शन मिलेगा और मीटर मिलेगा। साथ ही, अधिक से अधिक उपभोक्ताओं की विद्युत शिकायतों को हल करने के लिए विद्युत पंचायतें आयोजित की जाएं। विद्युत बिलों की त्रुटि सहित अन्य शिकायतों को तुरंत हल किया जाए।
नवीन व्यवस्था के फायदे
बिजली कनेक्शन लेना झुग्गी-झोपड़ियों और अनियमित कॉलोनियों में रहने वाले परिवारों को आसान होगा।
इन परिवारों को बिजली मीटर के लिए संपत्ति का मालिक होने का प्रमाण नहीं देना होगा।
इन परिवारों को नई व्यवस्था से बिजली मिलना आसान हो जाएगा।
हरियाणा सरकार की नई व्यवस्था, अनियमित कॉलोनियों और झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार है। इन परिवारों को इस व्यवस्था से बिजली मिलना आसान होगा। नई व्यवस्था को सफल बनाने के लिए बिजली निगम कुछ चुनौतियों से गुजरेगा।
नई प्रणाली में लोगों को सिर्फ अनियमित कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करना होगा। इनसे कोई अतिरिक्त दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। आवेदन करने के लगभग एक महीने में विद्युत कनेक्शन प्रदान किया जाएगा।
प्रदेश में लगभग 3,000 अनियमित कॉलोनियां हैं, जो लाखों परिवारों को लाभ पहुंचाएंगे। बिजली कनेक्शन के लिए इन परिवारों को बिजली निगम को शपथ पत्र देना होगा कि वे बिजली बिल को मालिकाना हक का सबूत नहीं बनाएंगे। शपथ पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया होगा कि उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन अस्थायी है और उसका स्वामित्व नहीं होगा।