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Haryana News: खट्टर ने किया बड़ा ऐलान, शादी के बाद ब्याज समेत वापस करने होंगे इतने पैसे

Haryana News: पेंशन में रखी जाएगी पूरी तरह से पारदर्शिता, सरकार ऐसे लोगों से पेंशन का 12 परसेंट तक वसूल सकती है। सरकार ने एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में स्पष्ट किया गया कि तलाकशुदा या विवाहित जोड़े को पेंशन का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा
 
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Haryana Update: आप जानते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हर महीने कुंवारों को पेंशन देने की घोषणा की है। सरकार अब कुंवारों को 2750 रुपये की पेंशन देने जा रही है। इसको लेकर सरकार ने भी नोटिफिकेशन जारी किया है। इस सूचना में पेंशन से संबंधित कुछ आवश्यक शर्तों और नियमों का उल्लेख है।सरकार ने इस मामले में स्पष्ट किया कि पेंशन मिलने के बाद किसी भी कुंवारे या विधुर ने शादी की या सरकार से पेंशन चुपचाप लेता रहा, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है।

पेंशन में रखी जाएगी पूरी तरह से पारदर्शिता, सरकार ऐसे लोगों से पेंशन का 12 परसेंट तक वसूल सकती है। सरकार ने एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में स्पष्ट किया गया कि तलाकशुदा या विवाहित जोड़े को पेंशन का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। पेंशन पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए। इसके लिए सरकार ने कठोर नियम बनाए हैं। सामाजिक न्याय विभाग मंत्रालय को हर महीने की 10 तारीख तक अथॉरिटी पात्रों की सूचना देगा।

पेंशन देने से पहले लाभार्थी से सहमति ली जाएगी, जो महीने के अंत तक पूरी तरह से जांच की जाएगी। जिन लाभार्थियों को अगले महीने की सात तारीख तक पेंशन का लाभ मिलेगा, उनकी पेंशन आईडी भी बना दी जाएगी। विभाग इसके बाद उस व्यक्ति से संपर्क कर सहमति लेगा। उसके बाद ही बैंक खाते में पेंशन आने लगेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लगभग दो सप्ताह पहले अविवाहित और विधुर लोगों को मासिक 2750 रुपए की पेंशन देने का ऐलान किया था। हरियाणा में 71000 अविवाहित और विधुर लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

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पेंशन के विधुर ओर कुवारों पात्र व्यक्ति की उम्र 40 वर्ष होनी चाहिए।
ऐसे लाभार्थियों की परिवार पहचान पत्र में कमाई तीन लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति पिछले एक वर्ष से हरियाणा में रहता है।
45 से 60 साल की उम्र तक अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को भी इसका लाभ मिलेगा. लाभार्थी की उम्र 60 साल होने पर यह पेंशन बुढ़ापा सम्मान निधि में बदल जाएगी।

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