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Haryana News: हरियाणा में महिलाओं की हुई मौज, इस योजना के तहत खाते में आएँगे इतने रुपये

Haryana News: हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए एक कल्याणकारी कार्यक्रम बनाया है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए राज्य सरकार ऋण देती है। योजना के तहत राज्य की विधवा, तलाकशुदा या कानूनी रूप से अलग महिलाओं को 3 लाख रुपये तक का ऋण महिला विकास निगम के माध्यम से बैंकों से मिलता है। 
 
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Haryana News: हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए एक कल्याणकारी कार्यक्रम बनाया है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए राज्य सरकार ऋण देती है। योजना के तहत राज्य की विधवा, तलाकशुदा या कानूनी रूप से अलग महिलाओं को 3 लाख रुपये तक का ऋण महिला विकास निगम के माध्यम से बैंकों से मिलता है। 

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इसका फायदा उठाएं

योजना का लाभ उठाने के लिए महिला 18 से 60 वर्ष की आयु होनी चाहिए। महिला हरियाणा की स्थायी निवासी होनी चाहिए और उनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। महिलाएं आवेदन फॉर्म प्राप्त करने और भरने के लिए हरियाणा महिला विकास निगम से संपर्क कर सकती हैं।

अधिकतम 50,000 रुपये होंगे

हरियाणा महिला विकास निगम इस योजना के तहत बैंक ऋण पर ब्याज की प्रतिपूर्ति करेगा। कम से कम 50,000 रुपये और अधिकतम 3 वर्ष की अवधि होगी। योजना में मसाला उद्योग, दोना बनाना, रेडीमेड कपड़े, सौंदर्य पार्लर और ऑटोरिक्शा व्यवसाय शामिल हैं।