हरियाणा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगो को मिलेगा मुआवजा, राशि लेने के लिए करना होगा ये काम
डीसी करेंगे सत्यापन
पोर्टल पर नुकसान की जानकारी दर्ज होने के बाद डीसी की अध्यक्षता में गठित कमेटी सत्यापन करेगी। जिस गांव में फसल खराब हुई है, वही किसान क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। डीसी कार्यालय प्रभावित गांव चुनता है।
अगर किसी गांव में फसल खराब हुई है और किसान दर्ज कराना चाहते हैं तो उनको पहले उपायुक्त से अनुमति प्राप्त करनी होगी। जिला राजस्व अधिकारी से भी संपर्क करना होगा।
पहले रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
ई- फसल क्षतिपूर्ति सूचना देने के लिए मेरी फसल- मेरा ब्योरा पोर्टल पर फसल का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होना चाहिए। क्षतिपूर्ति पोर्टल पर नुकसान की जानकारी किसानों द्वारा डाली जाएगी। फिर टीम सर्वे करेगी। इसके बाद DC कमेटी इसे स्वीकृति प्रदान करेगी।
ये किसान कर सकेंगे आवेदन
अभी इस पोर्टल पर वही किसान आवेदन कर सकेंगे, जिनकी फसल पूरी तरह बाढ़ से तबाह हो चुकी है और उस पर दोबारा बिजाई संभव नहीं है। सरकार ने कहा कि कुछ फसले पर अभी दोबारा से खेती की संभावना है, जिसकी जांच जुलाई के बाद की जाएगी।
सरकार का कहना है कि करीब 18 हजार एकड़ में फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं और इनमें दोबारा बिजाई की कोई संभावना नहीं बची है। इनमें पशुओं का हरा चारा, सब्जियां, कपास, मक्का और दलहन शामिल हैं। इन फसलों पर प्रति एकड़ 15 हजार रुपये मुआवजा दिया जाएगा।
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