Haryana Punjab Highcourt: पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट का सरकार को आदेश, कच्चे कर्मचारी जल्द होंगे पक्के
Haryana Punjab Highcourt: Punjab and Haryana High Court ने हरियाणा सरकार को कानून बनाने का आदेश दिया है। जो सालों से काम कर रहे कर्मचारियों को नियमित करेगा।
Haryana Punjab Highcourt: Punjab and Haryana High Court ने हरियाणा सरकार को कानून बनाने का आदेश दिया है। जो सालों से काम कर रहे कर्मचारियों को नियमित करेगा।
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हरियाणा के महाधिवक्ता खंडपीठ में हाईकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति अमन चौधरी के आदेश पर पेश हुए।
खंडपीठ ने महाधिवक्ता से कहा कि संविदा कर्मचारी मर जाते हैं, लेकिन पदों की कमी के कारण नियमित नहीं होते।
खंडपीठ ने सरकार को नियमित करने का आदेश दिया है।
2007 से राज्य में कढ़ाई और सुईवर्क प्रशिक्षकों के रूप में कार्यरत कुछ महिला संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के मामले की सुनवाई करते हुए, खंडपीठ ने ये आदेश दिए हैं।
इस बीच, हरियाणा ने राज्य की नीति के संबंध में उच्च न्यायालय को पत्र भेजा। 23 नवंबर को, राज्य सरकार ने लंबे समय से सेवारत कर्मचारियों को नियमित करने के लिए एक कैडर बनाने की योजना पेश की।
राज्य की नीति के अनुसार, प्रशासनिक विभाग बोर्डों, निगमों और स्वायत्त इकाइयों की नियमितीकरण नीतियों के तहत कर्मचारियों को नियंत्रित कर सकता है. वित्त विभाग की अनुमति के साथ, प्रशासनिक विभाग ऐसे कर्मचारियों को स्थानांतरित करने के लिए कुछ पदों को बना सकता है।
नीति में आगे कहा गया है कि वित्त विभाग को विभाग, बोर्ड, निगम या स्वायत्त इकाई नियमितीकरण नीतियों के तहत नियमित होने के लिए प्रस्तावित किसी भी कर्मचारी के पद के निर्माण के लिए मामला प्रस्तुत करने पर मंजूरी देने की सलाह दी गई है।
जून 1997 और नवंबर 1999 की नियमितीकरण नीतियों पर भी यही नीति लागू होगी। बुधवार को कोर्ट ने सभी तथ्यों को देखने के बाद सरकार को सही नियमितीकरण नीति बनाने का आदेश दिया।