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Section-144: आज हिसार में लागू हुई धारा-144, प्रदुषण बना कारण

Section-144: पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए उपायुक्त उत्तम सिंह ने आज जिले में धारा 144 लागू करने का आदेश दिया। इसमें औद्योगिक, आवासीय और ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा, पत्तियां, प्लास्टिक, रबर और अन्य दहनशील सामग्री जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

 
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Section-144: पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए उपायुक्त उत्तम सिंह ने आज जिले में धारा 144 लागू करने का आदेश दिया। इसमें औद्योगिक, आवासीय और ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा, पत्तियां, प्लास्टिक, रबर और अन्य दहनशील सामग्री जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

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इसलिए, खुले स्थानों, सड़कों और पिछवाड़े में कचरा जलाना पूरी तरह से गैरकानूनी है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, समूह या संस्थाएं कानून के अनुसार दंडित होंगे।

सभी नगर निकाय, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और कानून प्रवर्तन एजेंसियां इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगी और कचरा जलाने की घटनाओं पर नजर रखी जाएगी। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत आदेश का उल्लंघन होने पर दण्डनीय कार्यवाही की जाएगी।

Zarai आदेशों में कहा गया है कि पिछली सर्दियों और सर्दियों में प्रतिकूल मौसम की शुरुआत से हिसार की वायु गुणवत्ता खराब हो गई है और वायुजनित कणों व जहरीली गैसों से स्वास्थ्य की रक्षा के लिए तत्काल और प्रभावी उपाय किए जाने चाहिए।

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